पंचायत चुनाव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वार्डों के परिसीमन को पूरा करने के लिए समय बढ़ाया, ओबीसी आरक्षण प्रदान किया

Shahadat

14 Dec 2022 1:29 PM IST

  • पंचायत चुनाव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वार्डों के परिसीमन को पूरा करने के लिए समय बढ़ाया, ओबीसी आरक्षण प्रदान किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को तालुका और जिला पंचायतों में वार्डों के परिसीमन की कवायद को पूरा करने के लिए कर्नाटक पंचायत राज परिसीमन आयोग को 90 दिनों का विस्तार दिया और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य को आरक्षण प्रदान करने की कवायद भी पूरा करने को कहा।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने राज्य परिसीमन आयोग द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसके साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया।

    पीठ ने कहा,

    "यद्यपि हम राज्य सरकार और राज्य परिसीमन आयोग के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए अवसर देने के लिए हम 2 फरवरी, 2023 तक की अवधि बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य परिसीमन आयोग 1 फरवरी, 2023 से पहले सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ताकि 31 जनवरी, 2022 से पहले तालुका और जिला पंचायतों के आगामी चुनावों के संबंध में परिसीमन और आरक्षण की पूरी कवायद पूरी की जा सके और सुनवाई की अगली तारीख 2 फरवरी, 2023 पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।"

    आगे पीठ ने कहा,

    "28 जनवरी, 2023 को या उससे पहले इस अदालत में 5 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के अधीन अवधि का विस्तार दिया गया। जिसमें से 2 लाख रुपये कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा किए जाने हैं। दो लाख रुपये बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन और एक लाख रुपये एडवोकेट्स क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन में जमा कराना है।"

    राज्य परिसीमन आयोग ने मसौदा परिसीमन अधिसूचना के प्रकाशन की कवायद पूरी करने और अंतिम परिसीमन अधिसूचना प्रस्तुत करने के लिए 90 दिनों का विस्तार मांगा। कोर्ट ने 23 सितंबर के अपने आदेश में राज्य सरकार को तालुक और जिला पंचायतों में परिसीमन की कवायद और एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों को आरक्षण देने की कवायद आज से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया, जो 16 दिसंबर को समाप्त होनी है।

    रिकॉर्ड को देखने पर बेंच ने कहा,

    "अगर हम बार-बार अदालत द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करते हैं तो यह पता चलता है कि पर्याप्त समय के बावजूद, राज्य सरकार को लगभग छह महीने का समय दिया गया और जो 16 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार के अधिकारी कछुआ चाल से ही काम कर रहे हैं।"

    24 मई और 29 सितंबर के पिछले आदेशों और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा,

    "एक तरफ राज्य सरकार ने दो मौकों पर अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। दूसरा अवसर दिनांक 23-09-2022 को एडवोकेट जनरल के माध्यम से इस न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार 12 सप्ताह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के समन्वय से पूरी कवायद पूरी कर लेगी।अब दूसरी ओर याचिका में नया पक्षकार यानी राज्य परिसीमन आयोग, 3 महीने की अवधि के और विस्तार के लिए प्रार्थना करें।"

    इसमें कहा गया,

    "बहुत दिलचस्प बात यह है कि वही आवेदक-राज्य परिसीमन आयोग ने अपने पहले संचार दिनांक 19-09-2022 में तालुकों और जिला पंचायतों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए प्रार्थना की और उक्त पत्र के आधार पर इससे पहले राज्य सरकार ने समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया।"

    इसके बाद यह देखा गया,

    "इस प्रकार हम यह बताने में संकोच नहीं कर सकते कि राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य परिसीमन आयोग का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक नहीं है ताकि उचित कदम उठाए जा सकें और कानून के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा सके। लेकिन दृष्टिकोण अवधि बढ़ाने और इस अदालत के आदेशों को अप्रभावी बनाने के लिए एक बहाने या किसी अन्य बहाने से प्रतीत होता है।"

    ये निर्देश कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए। एसईसी ने कर्नाटक ग्राम सभा और पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 2021 को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए निर्देश दिए जाने की मांग की कि कर्नाटक राज्य में सभी तालुक और जिला पंचायतों के चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम अधिसूचना दिनांक 30-03-2021 के अनुसार मसौदा आरक्षण को जारी रखा जाए और इसे शीघ्रता से पूरा किया जाए।

    केस टाइटल: राज्य चुनाव आयोग कर्नाटक बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WP 20426/2021

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