पैन कार्ड जालसाजी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी क़रार, प्रत्येक को 7 साल की जेल

Shahadat

17 Nov 2025 7:41 PM IST

  • पैन कार्ड जालसाजी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी क़रार, प्रत्येक को 7 साल की जेल

    रामपुर की स्पेशल सांसद/विधायक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और पूर्व विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके प्राप्त दो अलग-अलग पैन कार्डों के इस्तेमाल से संबंधित जालसाजी के मामले में दोषी ठहराया। दोनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई गई।

    एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शोबित बंसल ने उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (ICP) की धारा 467, 468, 420, 471 और 120-बी के तहत दोषी पाया।

    बता दें, यह मामला 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई FIR से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्डों का इस्तेमाल किया और उनके इस्तेमाल से अनुचित लाभ प्राप्त किया।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, अब्दुल्ला ने शुरुआत में आयकर विभाग से पैन कार्ड प्राप्त किया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दिखाई गई थी। यह उनके स्कूल और हाई स्कूल प्रमाणपत्रों में दर्ज तारीख से मेल खाता था। उस पैन का इस्तेमाल बैंक अकाउंट चलाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी किया गया था।

    हालांकि, यह भी आरोप लगाया गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी बैंक पासबुक में बदलाव किया और पैन विवरण भी बदल दिया और नामांकन पत्र जमा करते समय पासबुक की जाली प्रति दाखिल की।

    दूसरे पैन में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। यह कथित जालसाजी इसलिए की गई ताकि वह चुनाव लड़ने के योग्य बन सकें (न्यूनतम आयु 25 वर्ष)। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अब्दुल्ला ने अपने पिता आजम खान के साथ मिलकर ऐसा किया था।

    यह भी दावा किया गया कि नामांकन पत्र में उल्लिखित बैंक खाता न तो दूसरे पैन से जुड़ा था और न ही उसके माध्यम से संचालित होता था।

    लगभग 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद आज़म खान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बदनाम करने के लिए सरकारी लेटरहेड और स्टाम्प के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया।

    इस साल सितंबर में आज़म खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए।

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