[ऑक्सीजन सप्लाई] दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को कोविड मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

LiveLaw News Network

28 April 2021 8:53 PM IST

  • [ऑक्सीजन सप्लाई] दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को कोविड मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने कोविड 19 की स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामलों में कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्‍त किया।

    जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने मुद्दों की जटिलताओं पर विचार करते हुए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया।

    बुधवार को सुनवाई के दरमियान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने हलफनामे के जरिए स्टेटस रिपोर्ट रखी और बताया कि सरकार ने दो आदेश पारित किए हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पारित पहला आदेश तरल रखा गया है।

    बेंच ने पूछा कि क्या यह आदेश है, जहां अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता आवंटित किए गए हैं। मेहरा ने सकारात्मक जवाब दिया।

    मेहरा ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को सुझाव दिया था कि वे हर अस्पताल को एक रिफिलर आवंटित करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि कहां जाना है, बजाय मुक्‍त बाजार जैसी स्थिति के।

    उन्होंने आगे कहा कि जहां तक ​​आपूर्तिकर्ताओं का संबंध है, वहां लचीलापन होने का फैसला किया गया है।

    "अभी 14 रिफिलर हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। हमारी चिंता यह है कि अगर हम आवंटित करते हैं तो क्या होगा यदि कुछ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि लचीलापन रहने दें, वे किसी भी अस्पताल में मदद कर सकते हैं।"

    अदालत ने तब पूछा की कि सरकार द्वारा किए गए आवंटन के बाद, घर पर उपचार कर रहे लोगों के लिए कुछ बचा है।

    मेहरा ने अदालत को सूचित किया कि 20 एमटी को एसओएस के लिए रखा गया है, जिसे आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, यह तथ्य कि सरकार को 700 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 490 मीट्रिक टन दिया गया है, एक समस्या है।

    आदेश को पढ़ते हुए, मेहरा ने कहा कि परिकल्पना यह है कि प्रत्येक अस्पताल के लिए सिर्फ एक मुख्य रिफिलर नहीं है, बल्कि लिंक रिफिलर भी है....।

    उन्होंने बताया कि पहले आदेश के माध्यम से, एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

    "कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुख्य सचिव के साथ एक बैठक हुई है, अगले 24-48 घंटों में उन्हें लागू किया जाए।" मेहरा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह स्टेटस रिपोर्ट की जांच करे।

    बत्रा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने अदालत को सूचित किया कि अस्पताल को आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की आवश्यकता 6000 लीटर प्रतिदिन है। सरकार और हाईकोर्ट द्वारा कई आदेशों के बावजूद, आवंटित ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई थी।

    बत्रा के अस्पताल के निदेशक ने कहा, "या तो आप हमें आवश्यक ऑक्सीजन दें या हमें भर्ती रोकने की अनुमति दें। दैनिक मृत्यु दर बहुत अधिक है, मरीज इस मानसिकता के साथ आ रहे हैं कि वे मरने वाले हैं।"

    अदालत ने हालांकि उससे सवाल किया कि इतना बड़ा अस्पताल होने के नाते, उन्होंने अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया। समस्या नई है, और यह मुद्दा सरकार और अस्पतालों दोनों के पास है।

    बेंच ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल रही है, और लोग मर रहे हैं।

    मेहता ने कहा, "विभिन्न हाईकोर्ट इस मुद्दे को देख रहे हैं।"

    महाराजा अग्रसेन की ओर से पेश अधिवक्ता आलोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें जो भी सुविधा दी गई है, भले ही उनका ऑक्सीजन 55 पर हो, वे उनकी मदद करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास कोई आईसीयू बिस्तर नहीं है।

    Next Story