उड़ीसा हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या मामले में 'घायल गवाह' की गवाही के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी
Shahadat
12 Sept 2022 11:05 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने '22 साल पुराने' मामले में हत्या के आरोपी तीन लोगों की दोषसिद्धि और आगामी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए 'घायल गवाह' की गवाही पर काफी भरोसा करते हुए कहा,
"गवाह नंबर 14 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद यह न्यायालय संतुष्ट है कि उसका साक्ष्य स्पष्ट और सुसंगत है। इसकी सत्यता और विश्वसनीयता के बारे में आश्वासन देता है। यह मेडिकल साक्ष्य के साथ-साथ गवाह नंबर सात के साक्ष्य से भी पुष्टि करता है।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:
मृतक केशव नाईक 8 अप्रैल, 2000 को जब अपने घर में सो रहा था तो अपीलकर्ता अर्थात आरोपी नंबर एक से चार तक उसे लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी और अन्य प्रकार के घातक हथियारों के साथ गांव की सड़क पर घसीटा और उन हथियारों से हमला कर दिया। जब मृतक केशव के पुत्र भोलानाथ नाइक (गवाह14) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी लोहे की रॉड, लाठियों, कुल्हाड़ी और घुमावदार डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया।
इसके बाद चारों आरोपी अपने-अपने हथियार लेकर मौके से फरार हो गए। गवाह नंबर 14 तब होश खो बैठा और जब उसे होश आया तो वह ध्यान चंद्र बेहरा (गवाह नंबर सात) के घर गया। उसे स्कूटर पर सिंगडा पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां उसने मौखिक रूप से पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसने उसके बयान को लिखित रूप में सीमित कर दिया।
इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को अस्पताल लेकर आई। उसी तारीख को केशव चंद्र नाइक की मृत्यु हो गई। उसकी मौत का संदेश मिलने के बाद पुलिस ने अपराध को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 में बदल दिया। इसके बाद आरोपितों को पकड़ लिया गया। उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस को उनके संबंधित हथियार बरामद किए गए। जांच पूरी होने पर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पीड़ित पक्ष ने सोलह गवाहों का ट्रायल किया जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह का ट्रायल किया।
अकेले बचाव पक्ष के गवाह को यह दिखाने के लिए पेश किया गया कि मृतक पर उसके ही बेटे ने हमला किया, जो मतभेद के कारण भाग गया था। हालांकि, अपनी जिरह में उसने दावा किया कि भोलानाथ के हाथ में कुछ भी नहीं था और किसी ने उसका पीछा नहीं किया। उसने स्पष्ट रूप से भोलानाथ के व्यक्ति पर कोई चोट नहीं देखी।
ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के विश्लेषण पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित पक्ष ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया और फिर दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त आदेश से व्यथित होकर आरोपी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
न्यायालय के निष्कर्ष:
न्यायालय ने पाया कि घायल चश्मदीद गवाह की गवाही के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में समझाया गया है, जिसमें यह आयोजित किया गया,
"इस बिंदु पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया है। यह इस तथ्य के परिणामस्वरूप है कि गवाह को चोट उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है। गवाह वास्तविक हमलावर को केवल अपराध के कमीशन के लिए किसी तीसरे पक्ष को झूठा फंसाने के लिए दंडित नहीं होने देना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के बयान पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके लिए प्रमुख अंतर्विरोधों और विसंगतियों के आधार पर उनके साक्ष्य को खारिज करने का मजबूत आधार न हों।"
न्यायालय ने रामविलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया,
"घायल गवाहों के साक्ष्य विश्वास के हकदार हैं और घायल गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ही ठोस आधार की आवश्यकता है।"
बेंच ने देखा कि गवाह नंबर 14 ने स्पष्ट रूप से उस तरीके के बारे में बात की है जिस तरह से अपराध हुआ है। चारों आरोपी घर में घुसे, केशव चंद्र नाइक को घर से बाहर 20 हाथ की दूरी पर घसीटा और फिर लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी, बांस की लाठी और दरांती से बंधी लाठी से हमला कर दिया। जब गवाह नंबर 14 ने आरोपियों को उसके पिता से अलग करने की कोशिश की, उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। गवाह नंबर 14 उसके पूरे शरीर में खून बह रहा था।
इसके अलावा यह नोट किया गया कि गवाह नंबर 1 से 3 और गवाह नंबर 10 और 11 मुकर गए, गवाह नंबर 7 ने गवाह नंबर 14 के गवाही का समर्थन किया और गवाही दी। उसने कहा कि कैसे मृतक ने उसे वाहन में और अस्पताल में भी बताया कि आरोपी व्यक्तियों ने उसे मारा।
तदनुसार, अदालत संतुष्ट है कि पीड़ित पक्ष चारों आरोपियों के खिलाफ अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम है। इसलिए यह नहीं पाया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और उन्हें ऊपर बताए गए तरीके से सजा देने में कोई त्रुटि हुई है। इस प्रकार, वही कायम रहा।
केस टाइटल: हरेकृष्ण नाइक और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य
केस नंबर: सीआरएलए नंबर 70/2004
निर्णय दिनांक: 6 सितंबर, 2022
कोरम: चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास
जजमेंट राइटर: चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर
अपीलकर्ताओं के लिए वकील: एस.सी. पुष्पालाकी
प्रतिवादी के लिए वकील: जनमेजय कटिकिया, अतिरिक्त सरकारी वकील
साइटेशन: लाइव लॉ (ओरि) 134/2022
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