उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जिला प्रशासन से अनासरा दर्शन के दौरान अलारनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी
Shahadat
7 Jun 2023 10:27 AM GMT
उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जिला प्रशासन को 5 मई, 2023 से शुरू होने वाले भगवान अलारनाथ के सुचारू और परेशानी मुक्त 'अनसार दर्शन' के लिए भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं के लिए उठाए गए कदमों की ओर इशारा करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और जो आगामी दो सप्ताह तक जारी रहेगा।
जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस मुरहारी श्री रमन की अवकाशकालीन खंडपीठ उचित भीड़ प्रबंधन, अर्गाली से दर्शन की व्यवस्था (गर्भगृह की संकरी पट्टी से जुड़ी जगह), सुविधाएं प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अनासरा के दौरान अलारनाथ मंदिर, ब्रह्मगिरि में भारी भीड़ जुटती है।
अलारनाथ मंदिर ब्रह्मगिरि, पुरी में स्थित हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। 'स्नान पूर्णिमा' के बाद भक्तों की भारी भीड़ हो जाती है, क्योंकि भक्तों को पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है।
'स्नान पूर्णिमा' की पूर्व संध्या पर औपचारिक स्नान के बाद देवता भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा (तीन भाई-बहन) बुखार से पीड़ित माने जाते हैं और वे 'अनसारा घर' में निवास करते हैं, जहां देवता रथ यात्रा (कार महोत्सव) से दो सप्ताह पहले श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में बुखार के लिए उपचार करते हैं।
इस अवधि के दौरान, लोकप्रिय रूप से 'अनसार' या 'अनावसर' के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि पुरी के भगवान को देखने का कोई अवसर नहीं है। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ खुद को अलारनाथ मंदिर में भगवान अलारनाथ देव के रूप में प्रकट करते हैं। यह भी माना जाता है कि भक्त भगवान अलारनाथ के दर्शन करके जगन्नाथ दर्शन के समान आशीर्वाद और भाग्य का लाभ उठा सकते हैं।
इसलिए मंदिर में इन दो हफ्तों के दौरान हिंदू भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया,
"राज्य के वकील को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने दें और जिला प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन और देवता के सुचारू दर्शन की व्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए हलफनामा दायर करें, जो 05.06.2023 को शुरू हुआ था और दो सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। मंदिर में सुरक्षित और सुगम प्रवेश और निकास के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में भी निर्देश लिया जाएगा, साथ ही मंदिर प्रशासन/समिति और जिला प्रशासन द्वारा किए गए नियामक उपाय भी करें।
मामला अब आगे की सुनवाई के लिए 8 मई, 2023 को सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: मधुसूदन पूजापांडा बनाम ओडिशा राज्य व अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 18116/2023
याचिकाकर्ता के वकील: लक्ष्मीधर दास और राज्य के लिए वकील: सुमन पटनायक, अतिरिक्त सरकारी वकील
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