उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों से युवा वकीलों के लिए 'वकील ऑफ द ईयर अवार्ड' स्कीम की अधिसूचना जारी की

Shahadat

1 Feb 2023 10:24 AM IST

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों से युवा वकीलों के लिए वकील ऑफ द ईयर अवार्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'वकील ऑफ द ईयर अवार्ड' देने के लिए उस स्कीम की अधिसूचना जारी, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। अवार्ड के पीछे का उद्देश्य जिलों के बाहरी स्टेशनों सहित जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले युवा वकीलों को प्रोत्साहित करना है।

    इस योजना में अवार्ड की विशेषताओं, आवेदन करने की पात्रता, जूरी, चयन मानदंड आदि से संबंधित विवरण शामिल हैं। हाईकोर्ट ने हर साल 28 अप्रैल को अवार्ड देने की योजना बनाई है, जिसे ओडिशा राज्य भर में उत्कल गौराबा मधुसूदन दास की जयंती मनाने के लिए 'लॉयर डे' के रूप में मनाया जाता है।

    अधिसूचना में कहा गया,

    "अवार्ड वार्षिक अवार्ड होगा और प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 10,000/- रूपए मूल्य की पुस्तकों के संग्रह के रूप में दिया जाएगा।"

    वकीलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। केवल 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच के वकील अवार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, योजना कहती है कि असाधारण मामलों में न्यूनतम आयु में 28 वर्ष की छूट दी जा सकती है और एक जिले से केवल एक वकील को हर साल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

    जूरी सदस्यों की अध्यक्षता संबंधित जिलों के जिला न्यायाधीश करेंगे और इसके सदस्य के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। इन दो न्यायिक अधिकारियों के अलावा 20 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले तीन सीनियर वकील सदस्य होंगे। इस योजना में महिला सीनियर वकील को भी शामिल करने की आवश्यकता है, जहां वे उपलब्ध हों। जूरी की सिफारिश को 'सर्वसम्मत' होना आवश्यक है।

    सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन करते समय हितों के किसी भी टकराव को रोकने के लिए योजना में यह भी कहती है कि यदि कोई आवेदक वकील पहली डिग्री में जूरी के सदस्य से संबंधित है या किसी भी समय उसका सहयोगी वकील रहा है तो ऐसे जूरी सदस्य उस आवेदक वकील के लिए चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।

    इस योजना में निम्नलिखित मानदंडों की गणना की गई, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वकीलों के नामों की सिफारिश करते समय जूरी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा-

    1. वर्ष के दौरान वकील द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटाए गए मामलों की संख्या>

    2. वर्ष के दौरान वकील द्वारा ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या।

    3. वर्ष के दौरान वकील द्वारा स्वतंत्र रूप से संभाले गए विवादित मामलों में निर्णयों/अंतिम आदेशों की संख्या।

    4. वकील को वर्ष के दौरान किसी भी पक्ष अर्थात वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त या अभियोजन पक्ष या यहां तक कि शिकायतकर्ता/पीड़ित के लिए भी उपस्थित होकर सिविल या आपराधिक मामले में कम से कम एक मुकदमे का संचालन पूरी तरह से स्वयं द्वारा किया जाना चाहिए।

    5. अंतिम निर्णय/आदेश सुनाए जाने के बाद ही किसी मुकदमे को पूर्ण माना जाएगा।

    6. वह उपरोक्त खंड (i) से (v) में जानकारी वकील द्वारा अनुबंध-ए से फॉर्म- I में प्रदान की जाएगी, जो योजना से जुड़ा हुआ है और स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ होगा, जो जिला न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि इस योजना से जुड़े किसी भी फॉर्म में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी समय झूठी या गलत पाई जाती है तो यह अवार्ड के लिए वकील को अयोग्य घोषित कर देगी।

    7. वकील का आचरण, न्यायालय शिष्टाचार, सामान्य प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा।

    योजना यह भी स्पष्ट करती है,

    "अवार्ड दिए जाने के लिए नहीं दिया जाना है। यह केवल वकील को दिया जाना चाहिए, जो वास्तव में उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।"

    उल्लेखनीय है कि पिछले साल हाईकोर्ट ने ओडिशा के जिला बार के 22 युवा वकीलों को अवार्ड प्रदान किया था।

    चीफ जस्टिस मुरलीधर ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था,

    “योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि हम ईमानदारी से काम करने वाले वकील चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमें सत्यनिष्ठ वकील नहीं मिलेंगे, तब तक हम सत्यनिष्ठ न्यायधीशों की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि ये वकील, जिनमें से कुछ जज बनने की उम्मीद है, जिला न्यायालयों में न्यायाधीश और बाद में हाईकोर्ट में न्यायाधीश हो सकते हैं। हम उस तरह के वकील को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो सिद्धांतों के साथ खड़ा होगा, जिसके पास नैतिक आचरण होंगे और जो अन्य युवा वकीलों के अनुसरण के लिए मॉडल के रूप में खड़ा होगा।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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