उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी के झूठे आश्वासन पर महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

Shahadat

2 Jun 2022 2:56 PM IST

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी के झूठे आश्वासन पर महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर शादी के झूठे आश्वासन पर महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।

    जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी का हवाला दिया,

    "महिला की गरिमा उसके अविनाशी और अमर स्व का एक हिस्सा है और किसी को भी इसे मिट्टी में मिलाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह उसके सम्मान के खिलाफ होगा, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह पवित्र है। कभी-कभी सांत्वना दी जाती है कि अपराधी ने उसके साथ विवाह करने का वादा किया है, जो कि कुशल तरीके से दबाव डालने के अलावा और कुछ नहीं है। हम जोर देकर कहते हैं कि अदालतों को नरम रुख अपनाने के लिए इस छल से बिल्कुल दूर रहना है। मामले में किसी भी तरह के उदार दृष्टिकोण के लिए त्रुटि से बचना चाहिए।"

    संक्षिप्त तथ्य:

    पीड़िता ने जेनापुर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उसने कहा था कि अपीलकर्ता उसके साथ पिछले एक साल से प्रेम संबंध में था। प्रार्थी ने उसे शादी का आश्वासन दिया था। 08.02.2020 को अपीलकर्ता उसे खुले मैदान में ले गया, जहां उसने उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। हालांकि, बाद में वह और उसके परिवार के सदस्य शादी के प्रस्ताव के लिए सहमत होने से पीछे हट गए।

    तदनुसार, अपीलकर्ता को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) की धारा 3(1)(आर)(एस) और 2(वीए) के सपठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 493, 417 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट किया गया था। चूंकि निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी, इसलिए उन्होंने उक्त आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है।

    विवाद:

    आरोपी-अपीलकर्ता के वकील बी.एन. महापात्र ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता 23.03.2020 से हिरासत में है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे औ निराधार हैं। अपीलकर्ता का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। एफआईआर और अन्य संबंधित सामग्री के अवलोकन पर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। दोनों व्यक्तियों ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है और उनके बीच यौन संबंध सहमति से थे। इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट बलात्कार के कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाती है। इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

    न्यायालय की टिप्पणियां:

    न्यायालय ने श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला देते हुए महिला की प्रतिष्ठा के मूल्य पर प्रकाश डाला।

    कोर्ट ने कहा,

    "समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा का सम्मान सभ्य समाज की बुनियादी सभ्यता को दर्शाता है। समाज का कोई भी सदस्य इस विचार की कल्पना नहीं कर सकता कि वह महिला के सम्मान में दिखावा पैदा करे। ऐसी सोच न केवल शोचनीय है, बल्कि निंदनीय भी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्त्री के शारीरिक ढांचे को कलंकित करने का विचार स्वीकृत सभ्य आदर्श अर्थात 'शारीरिक नैतिकता' का विध्वंस है। ऐसे क्षेत्र में उत्साह का कोई स्थान नहीं है। युवा उत्साह का कोई स्थान नहीं है। हर किसी के मन में यह बात सर्वोपरि होनी चाहिए कि एक तरफ जहां समाज व्यापक रूप से लिंगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के बारे में उपदेश नहीं दे सकता है, वहीं दूसरी ओर एक ही समाज के कुछ विकृत सदस्य महिला को अमानवीय बनाते हैं। उसके शरीर पर हमला करते हैं और उसकी शुद्धता को बर्बाद करते हैं। यह महिला की व्यक्तित्व और अंतर्निहित गरिमा पर हमला है, इस मानसिकता के साथ कि उसे पुरुषों के लिए शान से सेवा करनी चाहिए। "

    तद्नुसार, आरोप की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ पेश होने वाले साक्ष्य की प्रकृति, निर्धारित सख्त सजा और यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि अपीलकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है या किसी भी तरह इस तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जमानत के लिए प्रार्थना किसी भी योग्यता से रहित है।

    केस टाइटल: राजेंद्र मोहंता बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: 2021 का सीआरएलए नंबर 462

    आदेश दिनांक: 31 मई 2022

    कोरम: जस्टिस एस.के. पाणिग्रही

    अपीलकर्ता के वकील: एडवोकेट बी.एन. महापात्र

    प्रतिवादियों के लिए वकील: अतिरिक्त सरकारी परामर्शदाता जी.आर. महापात्र,

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरि) 98

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story