उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को 2008 कंधमाल दंगा पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

Shahadat

3 Oct 2022 5:57 AM GMT

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को 2008 कंधमाल दंगा पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने कंधमाल सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई गंभीर चोटों के कारण अक्टूबर, 2008 में मारे गए व्यक्ति के भाई को मुआवजे के अनुदान के दावे को ओडिशा सरकार द्वारा खारिज किए जाने पर 'हैरानी' व्यक्त की।

    जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने राज्य को याचिकाकर्ता को अन्य दंगा पीड़ितों को भुगतान किए गए कुल मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा:

    "अदालत आश्वस्त है कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई के कारण की निरंतरता और कम करने वाले कारक है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आर्कबिशप राफेल चीनाथ एसवीडी बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 2016 एससी 3639 मामले में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के संबंध में अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। वर्तमान मामले में राज्य द्वारा ली गई स्थिति न्यायिक विवेक को झकझोर देने वाली है।"

    23 अगस्त 2008 को हिंदू साधु और विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद कंधमाल जिले में व्यापक हिंसा भड़क गई थी। बेनादिक्त डिगल के भाई फादर बर्नार्ड डिगल पीड़ितों में से एक है।

    संक्षिप्त तथ्य

    26 अगस्त, 2008 को हुए सांप्रदायिक दंगे में याचिकाकर्ता का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। विभिन्न शहरों के विभिन्न अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के बाद 28 अक्टूबर, 2008 को चेन्नई के सेंट थॉमस अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जबकि राज्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजे का भुगतान किया गया। साथ ही आर्कबिशप राफेल चीनाथ एसवीडी बनाम उड़ीसा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता के दावे को देरी के कारण और इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया कि मौत "सांप्रदायिक हिंसा के लंबे समय बाद" हुई थी।

    मुकदमा

    इसके बाद मामला मुआवजे की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के साथ हाईकोर्ट पहुंचा।

    याचिकाकर्ता के वकील पी. सी. छिंचनी ने कहा कि देरी का बचाव पहले राज्य द्वारा नहीं किया गया और अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तुकाराम काना जोशी बनाम एम.आई.डी.सी. में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया।

    अतिरिक्त सरकारी वकील टी.के. पटनायक राज्य की ओर से पेश हुए। उन्होंने ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका को देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि एफआईआर आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज की गई, लेकिन अपराध शाखा द्वारा जांच के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केवल आईपीसी की धारा 147, 148, 341, 323, 325, 149 का हवाला देते हुए आरोप पत्र दायर किया गया।

    सरकारी वकील ने कहा,

    "अपराध शाखा द्वारा जांच के दौरान, आईपीसी की धारा 302 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया गया और मृतक के परिजन दंगा पीड़ितों के लिए दिए गए मुआवजे को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।"

    न्यायालय के अवलोकन और निर्देश:

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और राज्य के बीच विवाद का पहला बिंदु रिट याचिका पेश करने में ग्यारह साल से अधिक समय की देरी है।

    जस्टिस सिन्हा ने कहा कि तुकाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी की माफी का सवाल विवेकाधिकार का है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन, दावा किए गए उपाय और देरी के पीछे के कारण क्या हैं।

    एकल पीठ ने कहा,

    "ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई सीमा अवधि है। अंततः यह न्यायालय के विवेक के भीतर का मामला होगा और इस तरह के विवेक का प्रयोग न्याय को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से किया जाना चाहिए। इसे हराने के लिए नहीं।"

    अदालत ने तब विचार किया कि क्या ग्यारह साल से अधिक की देरी को माफ करने के लिए विवेक का प्रयोग करना उपयुक्त मामला है। यह नोट किया गया कि चार्जशीट में आईपीसी की धारा 436, 307 और 302 को हटा दिया गया और इसके बजाय आईपीसी की धारा 341, 323 और 325 को जोड़ा गया।

    पीठ ने कहा,

    "आईपीसी की धारा 436 घर आदि को नष्ट करने के इरादे से विस्फोटक पदार्थ से शरारत करने से संबंधित है। स्पष्ट रूप से इसे एफआईआर में गलत तरीके से लागू किया गया। आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित है, जबकि आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। चार्जशीट से इन दो धाराओं को हटाने पर भरोसा करते हुए राज्य ने दावे के विरोध में अपना तर्क बनाने की मांग की है।"

    अदालत ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 147 से 149 दंगा करने, घातक हथियार से दंगा करने और गैरकानूनी विधानसभा के सदस्य द्वारा किए गए अपराध को अपराध के दोषी के रूप में ऐसी विधानसभा के हर दूसरे सदस्य को शामिल करने से संबंधित है।

    इस प्रकार कहा:

    "राज्य उन धाराओं वाले आरोप-पत्र पर भरोसा करते हैं, जो एफआईआर में भी है, दंगा और पीड़ित के बीच सांठगांठ स्थापित करता है। अदालत को आगे देखने की जरूरत नहीं है। दंगा में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हो सकता है कि जांच एजेंसी घातक हथियार के साथ दंगा करने के कारण हुई मौत को अलग करने के लिए और मकसद से हत्या या हत्या का प्रयास नहीं करती है। किया गया बारीक भेद यह प्रतीत होता है कि घातक हथियार से दंगा करना अपराध है और इसके कारण हुई मौत एक के समान नहीं है, व्यक्ति दूसरे की हत्या करने का प्रयास करता है या वास्तव में ऐसा करता है।"

    जस्टिस सिन्हा ने आगे कहा कि जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 149 लागू करके मामला बनाया कि लोगों की गैरकानूनी सभा ने दंगा किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि एजेंसी ने यह नहीं कहा कि गैरकानूनी सभा हत्या या मृतक की हत्या का प्रयास था।

    यह देखते हुए कि कार्रवाई के कारण की निरंतरता है, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली।

    अदालत ने कहा,

    "कुल मिलाकर केंद्र सरकार की सहायता से राज्य द्वारा भुगतान किया जाने वाला मुआवजा है, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त मुआवजे के साथ-साथ आर्कबिशप राफेल चीनाथ एस.वी.डी द्वारा भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया।"

    अदालत ने कहा कि कलेक्टर को निर्देश दिया जाता है कि संचार के चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की मंजूरी और वितरण किया जाए।

    केस टाइटल: बेनादिक्ता डिगल बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 3433/2020

    आदेश दिनांक: 27 सितंबर, 2022

    कोरम: जस्टिस अरिंदम सिन्हा।

    याचिकाकर्ता के वकील: पी.सी. छिंचनी

    प्रतिवादियों के लिए वकील: टी.के. पटनायक, अतिरिक्त सरकारी वकील

    साइटेशन: लाइव लॉ (ओरी) 146/2022

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