आदेश 41 नियम 3-ए सीपीसी | देरी की माफी के लिए आवेदन ना होना सुधार योग्य गलती, ऐसा आवेदन बाद में दिया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Sept 2022 5:33 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक प्रश्न कि यदि अपील सीपीसी के आदेश 41 में नियम 3ए के उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ नहीं होगी तो क्या परिणाम होंगे, का जवाब देते हुए कहा, "देरी की माफी के लिए आवेदन ना होना सुधार योग्य गलती है, और यदि आवश्यक हो तो ऐसा आवेदन बाद में दायर किया जा सकता है और अपील को आदेश 41 सीपीसी के नियम 3A के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है"।

    जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अपील से उत्पन्न अंतरिम आवेदन पर प्रधान जिला न्यायाधीश, बांदीपोरा द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।

    अपीलीय अदालत के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर की गई अपील और अंतरिम राहत के अनुदान के लिए आवेदन को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश ने 2 वर्ष से अधिक समय के बाद ऐसी अपील को स्वीकार कर लिया था और पहले देरी की अवधि को माफ किए बिना, निचली अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि देरी को माफ करने के लिए, प्रतिवादी की ओर से एक स्वतंत्र प्रस्ताव अपील के साथ नहीं आया था जो कानून में जरूरी था।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी देरी के पहले सुनवाई की, डायरी में दर्ज किया और अपील स्वीकार कर ली और यह कि अपीलीय न्यायालय की गई यह प्रक्रिया और अभ्यास आदेश 41 नियम 3ए (3) के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि जब तक कि देरी को माफ नहीं किया जाता, यह एक समय-वर्जित-अपील में स्थगन/अंतरिम निर्देश देने पर रोक लगाता है।

    इस मामले पर निर्णय देते हुए, जस्टिस कौल ने कहा कि सीमा की अवधि के भीतर अपील दायर करना नियम है और देरी की माफी एक अपवाद है और इसलिए देरी को माफ करते हुए, न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए और केवल वास्तविक कारणों पर, न्यायालयों को अधिकार है कि वे विलंब को क्षमा करें।

    विलंब को माफ करने के लिए विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और कारणों को दर्ज करके और विलंब को माफ करने के लिए दिए गए कारणों को स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। इसलिए, देरी की माफी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है और केवल वास्तविक कारणों पर, देरी को माफ किया जाएगा और अन्यथा नहीं। नियमित रूप से लंबी देरी को माफ करने की स्थिति में, अदालतें न केवल सीमा के कानून को कमजोर कर रही हैं, बल्कि अनावश्यक रूप से इस तरह की चूक को प्रोत्साहित कर रही हैं।

    कानून की कथित स्थिति पर विचार-विमर्श करते हुए पीठ ने कहा कि एक समय बाधित अपील पर बिना देरी के माफी के न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और आदेश 41 नियम 3-ए सीपीसी देरी की माफी के लिए आवेदन से संबंधित है।

    हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि एक वादी द्वारा अनजाने में हुई चूक के कारण आमतौर पर उसके सामने न्यायपालिका के दरवाजे स्थायी रूप से बंद नहीं होने चाहिए। न्यायालय का प्रयास किसी ऐसे पक्ष के समक्ष जो उसके द्वारा की गई किसी भी गलती के कारण न्याय की मांग करता है, न्यायिक क्षेत्राधिकार के शटर को नीचे खींचने का एक साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखने के लिए होना चाहिए कि क्या उसकी शिकायत पर विचार करना संभव है यदि यह वास्तविक है।

    बेंच ने कहा,

    "उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ नहीं होने की कमी सुधार योग्य दोष है और यदि आवश्यक हो तो इस तरह के एक आवेदन को बाद में दायर किया जा सकता है और अपील को आदेश 41 नियम नियम 3-ए सीपीसी में में निहित आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।"

    याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने प्रतिवादी को अपील दायर करने में देरी के लिए एक आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी।

    केस टाइटल: बशीर अहमद भट बनाम गुलाम अहमद भाटी


    प्रशस्ति पत्र : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 160

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