ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत आदेश को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 Jun 2023 7:50 AM GMT

  • ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत आदेश को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 16 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौती को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय केवल मध्यस्थ के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में गंभीर कमी, या असाधारण परिस्थितियों, या दूसरे पक्ष की ओर से 'बुरे विश्वास' के आधार पर ही लागू किया जा सकता है।

    जस्टिस बिवास पटनायक की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के ‌खिलाफ दायर किया गया था, जहां उसने ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था।

    यह मानते हुए कि कोई अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की गंभीर कमी, असाधारण परिस्थितियों या विपरीत पक्ष के 'बुरे विश्वास' को नहीं दिखाया गया था, पीठ ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया, और कहा कि याचिकाकर्ता उपचारहीन नहीं थे, क्योंकि उनके पास ए एंड सी एक्ट धारा 34 के तहत अपील का मौका है।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की कि यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि पार्टियों को संवैधानिक उपायों का सहारा लेने से पहले वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार, यह माना गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था।

    याचिकाकर्ता, जो एमडी क्रिएशन्स (याचिकाकर्ता संख्या 1) के नाम से साझेदारी व्यवसाय चलाते हैं, ने विपरीत पक्ष/दावेदार, अशोक कुमार गुप्ता के साथ एक लीव और लाइसेंस समझौता किया। पार्टियों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद, दावेदार ने समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया।

    मध्यस्थ कार्यवाही में, याचिकाकर्ताओं ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ संदर्भ को खारिज करने की मांग की गई, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया।

    इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।

    मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, अदालत ने माना कि मध्यस्थ ने ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था। फिर भी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 पर भरोसा करने के बाद, मध्यस्थ ने बिना स्टांप वाले दस्तावेज़ के संबंध में उठाए गए मुद्दे को खुला रखा क्योंकि इस तरह का दोष घाटे के स्टांप शुल्क के भुगतान पर ठीक हो सकता है और इस तरह के पहलू पर साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

    अदालत ने आगे कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 5 स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि ए एंड सी एक्ट के भाग I द्वारा शासित मामलों में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां यह अधिनियम में प्रदान किया गया है।

    ए एंड सी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि कॉम्पेटेंज़ कॉम्पेटेन्ज़ के सिद्धांत के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यह तय करने का अधिकार है कि उसके पास विवाद पर फैसला देने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। साथ ही, मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय ले सकता है।

    अदालत ने कहा कि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लगता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है तो अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की जा सकती है। लेकिन जहां मध्यस्थ की क्षेत्राधिकार संबंधी योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जाती है, पीड़ित पक्ष को अंतिम निर्णय पारित होने तक इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

    अदालत ने कहा

    “केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण की योग्यता के सवाल पर कोई अलग चुनौती की अनुमति नहीं है। इसलिए, सामान्य तौर पर मध्यस्थता अधिनियम, अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती की एक व्यवस्था प्रदान करता है और इसलिए पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत आवेदन खारिज होने की परिस्थितियों में उपचारहीन नहीं कहा जा सकता है।''

    पीठ ने इस प्रकार दोहराया कि याचिकाकर्ताओं को उपचार के बिना नहीं छोड़ा गया है और वैधानिक रूप से उन्हें अपील का मौका प्रदान किया गया है।

    इस मुद्दे से निपटने के दौरान कि क्या संविधान के अनुच्छेद 227 को लागू किया जा सकता है जहां क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों को मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया है, अदालत ने दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी (2020) 15 एससीसी 706 और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका धारा 16 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर की जा सकती है, केवल तब, जब "संभावित निष्कर्ष यह है कि अंतर्निहित क्षेत्राधिकार में गंभरी कमी है ”।

    अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है जो निहित क्षेत्राधिकार की गंभीर कमी को दर्शाता हो।

    भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम कार्यकारी अभियंता, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड और अन्य, (2022) 1 एससीसी 75 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने आगे कहा, “माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से जो सिद्धांत निकलता है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन को अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में पेटेंट की कमी या असाधारण परिस्थितियों या विपरीत पक्ष के 'बुरे विश्वास' के आधार पर लागू किया जा सकता है। यह पहले ही पाया जा चुका है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, उपरोक्त में से कोई भी आधार मौजूद नहीं है।''

    कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे किसी असाधारण परिस्थिति का पता चले या विपरीत पक्ष का 'बुरा विश्वास' दिखाया गया हो।"

    इस प्रकार अदालत ने पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: एमडी क्रिएशन्स और अन्य बनाम अशोक कुमार गुप्ता

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story