आदेश 6 नियम 4 सीपीसी को लिखित बयान में संशोधन के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

28 July 2022 4:26 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 4 के प्रावधानों के तहत दायर एक आवेदन को गलत बयानी, धोखाधड़ी या जानबूझकर चूक के आरोपों के विवरण के उदाहरण के लिए विशिष्ट होना चाहिए और इस प्रावधान को लिखित बयान में संशोधन तक बढ़ाया नहीं जा सकता है।

    जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं (मूल प्रतिवादियों) ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के आदेश VI नियम 4 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि आवेदन की अनुमति है और विवरण / अभिवचन जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, लिखित बयान में शामिल किए गए हैं, इससे प्रतिवादी (मूल वादी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आवेदन को अनुमति देने का अर्थ होगा लिखित बयान की दलीलों में संशोधन की अनुमति देना।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि यदि आवेदन को अनुमति दी जाती तो सभी विवाद सुलझ जाते क्योंकि इससे निचली अदालत के समक्ष मुद्दों को सुलझाया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही इसके परिणामस्वरूप लिखित बयान में संशोधन हुआ हो क्योंकि एक मुकदमे में प्रतिवादी लिखित बयान में संशोधन करने का हकदार है और ऐसा करने में प्रतिवादी को वादी के समान सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

    विचाराधीन मामले पर विचार-विमर्श करते हुए जस्टिस काजमी ने कहा कि वकील का यह तर्क कि आक्षेपित आदेश कानून में खराब है, क्योंकि कानून के प्रावधान को लागू करने के अधिकार के रूप में, सीपीसी के आदेश VI नियम 4 को हटाया नहीं जा सकता, भले ही यह एक संशोधन के रूप में हो, जो वजनदार प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि, सीपीसी के आदेश VI नियम 4 का मैंडट काफी सीमित है। यह केवल उन सभी मामलों में अभिवचन में विवरण बताने का प्रावधान करता है जहां पक्षकार किसी भी गलत बयानी, धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन, जानबूझकर चूक, या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करता है, और अन्य सभी मामलों में जिसमें विवरण आवश्यक हो सकता है।

    इस मामले पर चर्चा करते हुए बेंच ने बिशुनदेव बनाम सियोगेनी राय, 1951 एससीआर 548 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को भी रिकॉर्ड किया।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि नियम 4 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ गलत बयानी, धोखाधड़ी, विश्वास भंग, जानबूझकर चूक या अनुचित प्रभाव के मामलों में तारीखों और मदों के साथ विवरण स्पष्ट रूप से कहा जाना आवश्यक है, इस कारण से कि विरोधी पक्ष जानता है जिस मामले से उसे मिलना है; इस मुद्दे को बढ़ाया नहीं गया है और अदालत जल्द से जल्द विवाद का निर्धारण करने में सक्षम है।

    पीठ ने आगे कहा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 4 को केवल प्रासंगिक विवरणों के लिए विशिष्ट होना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन की सामग्री का मतलब धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव नहीं है।

    निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन सीपीसी के आदेश VI नियम 4 के अनुरूप नहीं है क्योंकि वह यह बताना चाहता है कि समय से पहले उसके द्वारा दायर लिखित बयान में क्या दलील दी गई है। इस तरह का विस्तार निश्चित रूप से पहले के लिखित बयान में संशोधन के बराबर है, जो नहीं किया जा सकता था और निचली अदालत ने इसे सही ही खारिज किया क्योंकि कानून में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित है, उसे परोक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है।

    केस टाइटल: गुलाम हसन खानयारी बनाम रेयाज अहमद भट और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 82

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