आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का उद्देश्य दलीलों में संशोधन के ज‌रिए न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है न कि इसमें बाधा डालना: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Jun 2023 12:23 PM IST

  • आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का उद्देश्य दलीलों में संशोधन के ज‌रिए न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है न कि इसमें बाधा डालना: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानूनी प्रणाली में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 6 नियम 17 का वास्तविक उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को बाधित करने के बजाय आगे बढ़ाना है।

    जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा,

    यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि कानूनी विवाद में शामिल पक्षों को निष्पक्ष और व्यापक समाधान प्राप्त हो और संशोधन प्रदान करके, अदालतें सभी शामिल लोगों के लिए पूर्ण न्याय करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

    आदेश 6 नियम 17 सीपीसी वादों में संशोधन की अनुमति देता है। यह प्रावधान अदालत को कार्यवाही के किसी भी चरण में पार्टियों को वाद या लिखित बयान सहित दलीलों को संशोधित करने या बदलने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है।

    संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक मामले में याचिकाकर्ता ने उप न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जम्मू द्वारा पारित एक आदेश का विरोध किया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को तीस दिनों की अवधि के भीतर संशोधित लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति देने वाले एक आवेदन की अनुमति दी थी।

    याचिकाकर्ता ने मूल रूप से प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी घोषित करने वाले फैसले और डिक्री को रद्द करने की मांग की गई थी, जो पुलिस विभाग में एक कर्मचारी थी और दिसंबर 2015 में निधन हो गया था। उसने मृतक की दूसरी पत्नी होने का दावा किया था और तर्क दिया कि वह उत्तरदाता 3 और 4 के साथ मृतक की संपत्ति और उसके सेवा लाभों की हकदार है, जो मृतक की पहली शादी से नाबालिग बच्चे हैं।

    प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने मृतक से शादी की लेकिन कहा कि उसने अंतिम संस्कार की रस्म के बाद अपना घर छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी। उन्होंने तर्क दिया कि वह मृतक की संपत्ति या उसके सेवा लाभों में किसी भी अधिकार का दावा करने से खुद को वंचित करती है।

    मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता के किसी अन्य व्यक्ति से कथित विवाह के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने संशोधन पर आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि यह प्रासंगिक अदालती नियमों के दायरे से बाहर है और देरी की रणनीति है।

    ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के आवेदन की अनुमति दी और विवाद में वास्तविक मुद्दों को निर्धारित करने के लिए पक्षकारों को दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने के लिए अदालत के अधिकार का हवाला देते हुए संशोधित लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति दी।

    अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया, विशेष रूप से इस तथ्य को विस्तार से बताने के लिए कि याचिकाकर्ता ने मृतक का घर छोड़ने के बाद दोबारा शादी की और अब कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही है। पीठ ने कहा कि संशोधन में अतिरिक्त विवरण प्रदान करने और याचिकाकर्ता की कथित दूसरी शादी के आसपास की परिस्थितियों को स्पष्ट करने की मांग की गई है।

    इस विषय पर कानून की व्याख्या करते हुए, ज‌िस्टिस वानी ने कहा कि आदेश 6 नियम 17 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि अदालत को उस मामले की खूबियों का परीक्षण करना चाहिए, जो उसके सामने आया है और उन संशोधनों की अनुमति देनी चाहिए जो विवाद में शामिल पक्षों के बीच वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि अंततः न्यायालय पक्षकारों के बीच न्याय करने के लिए मौजूद हैं न कि उन्हें दंडित करने के लिए।

    लिखित बयान में प्रस्तावित संशोधन को सामग्री की प्रकृति और सूट में विवाद के लिए प्रासंगिक मानते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे में शामिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने और इसके बारे में निर्णय देने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास सभी आवश्यक और निर्णायक जानकारी होनी चाहिए।

    खंडपीठ ने हस्तक्षेप का कोई आधार न पाकर याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: रजनी देवी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 150

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