आदेश 39 नियम 7 सीपीसी | आयुक्त की रिपोर्ट "अंतिम शब्द" नहीं है और पार्टियों की आपत्तियों के अधीन है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Aug 2022 3:02 PM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि आयुक्त की नियुक्ति का उद्देश्य सीमित है और आयुक्त की रिपोर्ट अंतिम शब्द नहीं है क्योंकि यह उन आपत्तियों के अधीन है, जिन्हें पक्षकारों द्वारा सूट में लिया जा सकता है।

    जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता-वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालत द्वारा आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब प्रतिवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने याचिकाकर्ता-वादी के पक्ष में विवादित भूमि बेची थी और वादी के कब्जे के संबंध में भी विचाराधीन भूमि में भी कोई विवाद नहीं था, निचली अदालत आयुक्त की नियुक्ति कर साक्ष्य नहीं बना सके।

    याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने किसी भी तरह से विचाराधीन भूमि में वादी के कब्जे को स्वीकार नहीं किया है और वास्तव में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

    प्रतिवादियों ने आगे आग्रह किया कि आयुक्त की रिपोर्ट केवल अदालत को उन मुद्दों को निर्धारित करने में मदद करेगी जो निचली अदालत के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं।

    पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान से बनता है कि प्रतिवादी ने हालांकि बिक्री विलेख के निष्पादन से इनकार नहीं किया है, फिर भी उसने वाद में निहित अन्य बातों से इनकार किया है। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि प्रतिवादी ने सूट संपत्ति पर विशेष कब्जे से इनकार नहीं किया है और इसलिए, वादी द्वारा उठाए जाने वाले डंडे और कांटेदार तार को याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया माना नहीं जा सकता है स्वीकार किया जाए।

    इस प्रकार, यह विचार था कि आक्षेपित आदेश अदालत के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है और याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: दर्शन सिंह बनाम इंद्र देवी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 107

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