शिक्षक के रूप में आवश्यक कार्य करने के बाद ही राज्य एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
10 April 2021 7:09 PM IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित करते हुए कि अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना वह कारण नहीं है जिसके लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया है, हाल ही में निर्देश दिया कि सभी शिक्षक निश्चित रूप से सबसे पहले शिक्षण कार्य पहले करें और उसके बाद ही अतिरिक्त कार्य उन्हें दिया जा सकता है।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने,
"यह एक शिक्षक के रूप में आवश्यक कार्यों के प्रदर्शन के बाद ही है कि राज्य एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह सकता है। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कार्य का प्रदर्शन संबंधित शिक्षक / हेडमास्टर द्वारा शिक्षण कार्य की लागत पर नहीं हो सकता है।"
संक्षेप में तथ्य
याचिकाकर्ता, जो एक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक हैं, उनको जुलाई, 2017 में जिला व्ययाम शिक्षा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और तब से वह इस पद पर कार्यरत थे।
इसके बाद जनवरी 2021 में एक आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर संलग्न खेल और स्काउट शिक्षकों / शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को राहत देने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश दिया गया था ताकि ये शिक्षक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में अपने प्राथमिक कार्य कर सकें और इसके बाद ही आवश्यकता होने पर वे अन्य कार्य कर सकें।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली द्वारा एक परिणामी आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति के कारण सौंपे गए अतिरिक्त कार्य से राहत दी थी।
उसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि खेल शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और स्कूल का नियमित कामकाज अन्यथा COVID-19 महामारी के कारण प्रतिबंधित है।
कोर्ट का अवलोकन
इस मामले की सुनवाई करते हुए फरवरी, 2021 में कोर्ट ने कहा था कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा का आदेश स्पष्ट रूप से शिक्षा की सहायता के रूप में था, क्योंकि शिक्षकों के पास शिक्षण कार्य करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी है और अन्य सभी कार्य केवल माध्यमिक हैं।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि महानिदेशक, स्कूल को शिक्षा की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आदेश पत्र और भावना के साथ लागू किया जाए, क्योंकि जो शिक्षक या तो प्रधानाध्यापक हैं या शिक्षक अपने अभिभावक संवर्ग को प्रत्यावर्तित किए जाने चाहिए और उन्हें पहले शिक्षण कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, 15 मार्च को महानिदेशक, स्कूली शिक्षा ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर स्पष्ट रूप से कहा कि सभी शिक्षकों, जिन्हें खेल और स्काउट्स गतिविधियों के कर्तव्यों को सौंपा गया था, को उनके माता-पिता के शिक्षण कार्य करने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है।
आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रत्यावर्तित किया गया था और प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग के मूल स्थान में शामिल हो गया था।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह केवल खेल के शिक्षक है और स्कूल में पढ़ाने की उनकी गतिविधि विज्ञान और मानवता जैसे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की तरह महत्वपूर्ण नहीं है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त काम दिया जाता है और उन्हें रु .500 / - प्रति माह का भत्ता भी मिल रहा है, जबकि याचिकाकर्ता का भत्ता केवल रु .300 / - प्रति माह है।
इसके अलावा, यह उनकी शिकायत है कि याचिकाकर्ता को वापस करने का कोई औचित्य नहीं है और राज्य ने उनके साथ अन्य शिक्षकों की तरह बराबरी का व्यवहार नहीं किया है, जिन्हें शैक्षणिक प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करना है।
कोर्ट का आदेश
शुरुआत में अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता प्राथमिक स्कूल में एक हेडमास्टर है और उसका प्राथमिक कर्तव्य शिक्षण कार्य करना और प्राथमिक संस्थान की देखरेख करना है। कोई तथ्यात्मक मुद्दा नहीं है कि याचिकाकर्ता को शिक्षण कार्य करने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है।"
अदालत ने आगे कहा कि उसकी पूरी चिंता किसी भी तरह अतिरिक्त काम पाने की है, जिसके लिए रु. 300 / - प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाना है।
न्यायालय ने आगे कहा,
"यह न्यायालय, इसलिए याचिकाकर्ता की शिकायत का निपटारा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उत्तरदाताओं ने केवल शिक्षकों को अपने आवश्यक शिक्षण कार्य करने के लिए कहा है और अतिरिक्त कर्तव्यों के आवंटन को प्रोत्साहित नहीं किया है, जैसे कि जिला समन्वयक आदि।"
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया,
"महानिदेशक, इसलिए, यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य श्रेणी के शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य की लागत पर गैर-शिक्षण कार्य करने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण वे जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, उसके ख़राब होने की संभावना है।"
गौरतलब है कि न्यायालय ने महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों को नियोजित किया जाए, जैसे कि उन्हें पहले शिक्षण कार्य करना चाहिए और उसके बाद ही अतिरिक्त काम करना चाहिए।
केस का शीर्षक - विक्का नंद दुबे बनाम यू.पी. और 4 अन्य लोग [WRIT - A No. - 2679 of 2021]
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