अधिनियम की धारा 34 के आवेदन में एक बार फैसला हो जाने के बाद अदालत के पास मामले को आर्बिट्रेटर को भेजने की शक्ति नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

Shahadat

11 March 2023 10:22 AM GMT

  • अधिनियम की धारा 34 के आवेदन में एक बार फैसला हो जाने के बाद अदालत के पास मामले को आर्बिट्रेटर को भेजने की शक्ति नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 34 के तहत दायर आवेदन में एक बार निर्णय हो जाने के बाद अदालत के पास अधिनियम की धारा 34(4) के तहत मामले को आर्बिट्रेटर को वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है।

    जस्टिस पी. नवीन राव और जस्टिस जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने पाया कि चूंकि आर्बिट्रेटर पक्षकार द्वारा किए गए प्रति-दावों पर मुद्दा तय करने में विफल रहा और उसके सामने दायर सभी दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रहा, इसलिए निर्णय टिकाऊ नहीं है और अधिनियम की धारा 34 के तहत अलग रखा गया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 आवेदन में उक्त निर्णय किए जाने के बाद मामले को आर्बिट्रेटर को भेजने का मुद्दा नहीं उठता है।

    इस प्रकार न्यायालय ने दावेदार/अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एएंडसी की धारा 37 के तहत उसके द्वारा दायर की गई अपील में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को फिर से शुरू करके प्रति-दावों पर विचार न करने के दोषों को ठीक करने के लिए मामले को एकमात्र आर्बिट्रेटर को प्रेषित किया जाना चाहिए।

    A&C अधिनियम की धारा 34(4) के अनुसार, यदि न्यायालय को यह उचित लगता है और किसी पक्षकार द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है तो यह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रेशन कार्यवाही फिर से शुरू करने या लेने का अवसर देने के लिए मामले में कार्यवाही स्थगित कर सकता है। इस तरह की अन्य कार्रवाई के रूप में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की राय में आर्बिट्रेशन अवार्ड अलग करने के लिए आधार समाप्त हो जाएंगे।

    अपीलकर्ता मैसर्स के बीच कुछ विवादों के उत्पन्न होने के बाद श्रीराम कंस्ट्रक्शन और प्रतिवादी मैसर्स. मैक्स इंफ्रा (आई) लिमिटेड समझौते (कार्य आदेश) के तहत प्रतिवादी ने समझौते को समाप्त कर दिया। अपीलकर्ता ने आर्बिट्रेशन क्लोज का आह्वान किया। यह मानते हुए कि प्रतिवादी 'कार्य आदेश' को समाप्त करने के लिए उचित नहीं है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ दावों की अनुमति देते हुए अवार्ड पारित किया, जबकि बाकी को अस्वीकार कर दिया। दोनों पक्षों ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चुनौती देते हुए वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष A&C अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किए।

    वाणिज्यिक न्यायालय ने इस आधार पर अधिनिर्णय को रद्द कर दिया कि प्रतिवादी के प्रति-दावे के साथ-साथ उसके द्वारा अपने दावे के समर्थन में दायर किए गए विशाल दस्तावेजों पर आर्बिट्रेटर द्वारा विचार नहीं किया गया। यह मानते हुए कि आर्बिट्रेटर द्वारा पारित निर्णय अवैधता से ग्रस्त है और भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, वाणिज्यिक न्यायालय ने अवार्ड रद्द कर दिया।

    इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष A&C अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की।

    अपीलकर्ता श्रीराम कंस्ट्रक्शन्स ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक बार आर्बिट्रेटर ने निष्कर्ष निकाला कि एग्रीमेंट की समाप्ति मनमानी और अवैध थी, तो प्रति-दावे पर विचार न करने का सवाल ही नहीं उठता।

    इसमें कहा गया कि वाणिज्यिक न्यायालय A&C अधिनियम की धारा 34(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और आर्बिट्रेशन कार्यवाही को फिर से शुरू करके प्रति-दावों पर विचार न करने के दोषों को ठीक करने के लिए मामले को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेज सकता है।

    इस प्रकार यह अनुरोध किया गया कि अधिनियम की धारा 34(4) के प्रावधानों के तहत मामले पर पुनर्विचार किया जाए और निर्णय के दोषों को दूर करने के लिए यदि कोई हो तो मामले को एकमात्र आर्बिट्रेटर को प्रेषित किया जाना चाहिए।

    इस पर, प्रतिवादी मैक्स इंफ्रा ने तर्क दिया कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 (4) पेटेंट अवैधता को ठीक नहीं कर सकती। इसने निश्चय किया कि मामले को आर्बिट्रेटर को केवल तभी भेजा जा सकता है जब निर्णय में कोई कमी हो, लेकिन पेटेंट अवैधता होने पर नहीं। इसके अलावा, एक बार अवार्ड रद्द कर दिए जाने के बाद अधिनियम की धारा 34(4) का कोई आवेदन नहीं है।

    न्यायालय ने पाया कि हालांकि प्रतिवादी ने जवाबी दावा किया, लेकिन आर्बिट्रेटर ने जवाबी दावों पर कोई मुद्दा नहीं बनाया और उस पर कोई निष्कर्ष देने में विफल रहा। इसके अलावा, आर्बिट्रेटर ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर गौर नहीं किया।

    आर्बिट्रेशन अवार्ड का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "उपरोक्त अंशों को पढ़ने से पता चलता है कि उत्तरदाताओं की याचिका पर विचार करते समय आर्बिट्रेटर ने प्रतिवादी के प्रति-दावे के संबंध में कोई नोट या अवलोकन नहीं किया।"

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "इसलिए मुद्दों के निर्धारण और अवार्ड पारित करने में अवार्ड में कहीं भी प्रतिवादी के प्रतिदावे के संबंध में कोई चर्चा या निर्णय नहीं है। पक्षकारों द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर कोई चर्चा नहीं हुई है।"

    पीठ ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय ने आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द करते हुए यह माना गया कि वह मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि वह संवैधानिक पद पर कार्यरत है।

    यह मानते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय मामले को आर्बिट्रेटर को नहीं भेजने के अपने कारण में सही नहीं हो सकता, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 34 के आवेदन में एक बार निर्णय हो जाने के बाद न्यायालय के पास मामले को आर्बिट्रेटर को वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है।

    यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 34 के आवेदन के लंबित रहने के दौरान, मामले को आर्बिट्रेटर के पास भेजने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया, पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 34(4) के तहत सहारा केवल पक्षकार द्वारा किए गए लिखित आवेदन पर उपलब्ध है, न कि स्वत:-संज्ञान पर। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 34 के आवेदन में निर्णय किए जाने के बाद मामले को आर्बिट्रेटर के पास भेजने का मुद्दा नहीं उठता। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में कोर्ट के पास केवल यही रास्ता है कि वह फैसला रद्द करे या बरकरार रखे।

    अदालत ने फैसला सुनाया,

    "बेशक, आर्बिट्रेटर ने प्रतिदावे पर मुद्दा नहीं बनाया, उसके सामने दायर भारी मात्रा में दस्तावेजों पर विचार नहीं किया और प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रति-दावे पर निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। इसलिए अवार्ड टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34 के आवेदन के लंबित रहने के दौरान मामले को आर्बिट्रेटर के पास भेजने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। इसलिए निचली अदालत जवाबी दावे से निपटने के लिए मामले को आर्बिट्रेटर के पास नहीं भेज सकती।”

    पीठ ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय रद्द करने और पक्षकारों को नए सिरे से आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के करने की स्वतंत्रता देने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं।

    इस तरह कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: एम/एस. श्री रामा कंस्ट्रक्शन बनाम एम/एस. मैक्स इंफ्रा (आई) लिमिटेड

    दिनांक: 02.03.2023

    अपीलकर्ता के वकील: के प्रभाकर और प्रतिवादी के वकील: ए वेंकटेश

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