समान कैडर में अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया गया अधिकारी: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात की निंदा की, वसूली का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

7 Dec 2023 7:14 PM IST

  • समान कैडर में अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया गया अधिकारी: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात की निंदा की, वसूली का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी) आयोग में एक कर्मचारी (प्रतिवादी संख्या 4) को उच्च वेतनमान देने के कारण अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों और कर्मचारी के बीच स्पष्ट मिलीभगत पर सवाल उठाया, जिसकी वजह से अधिकार‌ियों ने कर्मचारी के साथ विशेष व्यवहार किया और उसे उच्च वेतनमान का अनुचित अनुदान दिया गया।

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, कैडर को नियंत्रित करने वाले समान नियमों को देखते हुए, अधिमान्य उपचार के लिए एक ही पद को अलग करना स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।

    कोर्ट ने कहा, “हमारी राय में, अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 4 के साथ मिलकर उसे किसी तरह उच्च वेतनमान देने की कोशिश की और उस दिशा में बार-बार कार्रवाई की गई। यदि नियमों के एक ही सेट द्वारा शासित किया जाता है, तो एक ही कैडर के एक भी पद को अलग नहीं किया जा सकता था और केवल पद के लिए निर्धारित योग्यता पर विचार करके उच्च वेतनमान प्रदान नहीं किया जा सकता था।

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के समान वेतनमान और अनुलाभ देने के दावे को खारिज कर दिया था जैसा कि प्रतिवादी संख्या 4 को दिया गया था क्योंकि वे नियमों के समान सेट द्वारा शासित थे और समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

    वर्तमान मामला 1990 का है जब अपीलकर्ता संख्या एक अनुसंधान सहायक के रूप में सीएसटीटी में शामिल हुआ, बाद में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी बन गया। भर्ती केंद्रीय हिंदी निदेशालय (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1980 के अनुसार की गई थी, जिसे बाद में 1993 में संशोधित किया गया था। 1994 में अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 अनुसंधान सहायक के रूप में सीएसटीटी में शामिल हुए। अपीलकर्ता संख्या एक को 1997 में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1999 में एक सामान्य वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 को विभिन्न पदों पर रखा गया था और प्रतिवादी संख्या 4 को क्रम संख्या 13 पर रखा गया था।

    फिर, प्रतिवादी संख्या 4 ने 2000 में वेतनमान उन्नयन की मांग की, लेकिन अनुरोध 2001 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 को 2002 से 2006 तक सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। 2005 में, प्रतिवादी संख्या 4 ने छोड़ दिया सीएसटीटी और विभिन्न संगठनों से जुड़कर आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपना करियर बनाया।

    2006 में, डॉक्टरों के वेतनमान से संबंधित एक आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निदेशालय द्वारा उनके वेतनमान को ₹6500-10500 से ₹8000-13500 तक अपग्रेड करने का आदेश जारी किया गया था। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (चिकित्सा) का पद डॉक्टर के बराबर कर दिया गया। भले ही प्रतिवादी संख्या 4 सीएसटीटी में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, फिर भी उसे उच्च वेतनमान दिया गया था। 2007 में एक आदेश ने सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (चिकित्सा) के पद को एक्स-कैडर घोषित कर दिया, जिससे अपीलकर्ताओं के बीच अशांति फैल गई।

    समानता की मांग करते हुए, अपीलकर्ताओं ने उसी वेतनमान और अनुलाभों के अनुदान के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए थे, क्योंकि वे नियमों के एक ही सेट द्वारा शासित थे और समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और 2009 में एक मूल आवेदन दायर किया था। जिसे 2010 में खारिज कर दिया गया था और एक समीक्षा भी खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन दिए गए। अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, लेकिन इसे डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

    इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय ने कहा कि अनुसंधान सहायक के रूप में शामिल होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 ने रणनीतिक रूप से विभिन्न संगठनों में प्रतिनियुक्ति की। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी को अपने मूल संगठन में सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर जाने के दौरान उच्च वेतनमान प्राप्त करने में उसकी अधिक रुचि थी।

    न्यायालय ने पक्षपात को स्वीकार किया जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी से संबंधित सिफारिशों पर निर्भरता में स्पष्ट था, भले ही प्रतिवादी संख्या 4 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। अदालत ने डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) के अनुचित अनुदान द्वारा अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग की कमी पर गौर किया। इन गलतियों को छुपाने के लिए, अधिकारियों ने 20.04.2007 को सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (चिकित्सा) के पद को एक्स-कैडर पद घोषित कर दिया। हालांकि, अदालत ने इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया, क्योंकि पद को नियंत्रित करने वाले नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

    फैसले ने प्रतिवादी संख्या 4 और अधिकारियों द्वारा चल रहे पक्षपात और रणनीतिक कदमों पर प्रकाश डाला।

    न्यायालय ने अंततः नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 4, जिसने 1980 के नियमों के तहत अपनी नियुक्ति स्वीकार की, ने किसी भी बिंदु पर नियमों को चुनौती नहीं दी। इसने प्रतिवादी संख्या 4 और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत एक चिकित्सा अधिकारी के बीच की गई तुलना पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, और कहा कि वह पैमाना भी गलत तरीके से दिया गया था।

    इसलिए, अदालत ने आदेश दिनांक 13.12.2006 को अवैध और अस्थिर माना, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से उच्च वेतनमान प्रदान किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए लाभों को उचित ठहराने वाले चार जनवरी 2010 के आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया। वेतनमान में समानता की मांग करने वाले अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए उच्च वेतनमान का भी हकदार नहीं माना गया।

    न्यायालय ने उल्लंघन की जानबूझकर की गई प्रकृति को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली का भी निर्देश दिया।

    केस टाइटलः डॉ पीएन शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

    साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (एससी) 1044

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story