धारा 377 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के ‌खिलाफ ‌हुए अपराधों के मामले को पक्ष आपस में समझौता करके खत्म नहीं कर सकतेःदिल्ली उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

1 Feb 2021 9:59 AM IST

  • धारा 377 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के ‌खिलाफ ‌हुए अपराधों के मामले को पक्ष आपस में समझौता करके खत्म नहीं कर सकतेःदिल्ली उच्च न्यायालय

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकती है कि पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है, जबकि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों से संबंधित है।

    जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने पटेल नगर थाने में आईपीसी की धारा 377, पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज एफआईआर, जिसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    आईपीसी की धारा 377 के तहत "अप्राकृतिक अपराध" के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि पोक्सो अधिनियम की धारा 4 मर्मज्ञ ऐसे यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करता है, जिसमें लिंग का प्रवेश हुआ हो।

    शिकायतकर्ता के सात वर्षीय बेटे ने जब उसे बताया था कि उसी इमारत में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया है, तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बेटे के अंडरवियर को खून से लथपथ पाया था।

    पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत थे।

    इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की और कहा कि "समाज और दोस्तों के बुजुर्गों के हस्तक्षेप" के कारण पक्षों ने विवादों और मतभेदों को खत्म करने का फैसला किया है।

    मामले के तथ्यों को देखने के बाद, न्यायालय का विचार था कि दोनों ही धाराएं, धारा 377 आईपीसी और धारा 4, पोक्सो एक्ट गैर-संयोजन‌ीय अपराध हैं और कोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके गैर-संयोजनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकती है।

    शुरुआत में, कोर्ट ने शिजी और अन्य बनाम राधिका और अन्य (2011) 10 एससीसी 705 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने कहा था कि "धारा 482 के तहत शक्त‌ि के अभ्यास और एक याचिका को निस्तारित करते हुए, जिसमें विवाद सुलझा लिया गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान होना चा‌‌‌हिए।

    जघन्य और गंभीर अपराध, जिसमें मानसिक विकृति या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराध शामिल हैं, उन्हें पीड़ित या पीड़ित के परिवार द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपराध वास्तव में, निजी प्रकृति के नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।"

    इसके मद्देनजर, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में, चूंकि पीड़ित सात साल का लड़का है, इसलिए वह याचिकाकर्ता अभियुक्त के गंभीर अपराध का शिकार हुआ है।

    कोर्ट ने कहा, "पोक्सो अधिनियम को केवल इसलिए लागू किया गया था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा रहा था और अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना था और बच्चों के हित और भलाई की रक्षा करना था।

    ऐसे अपराधों को समझौता करने और एफआईआर को रद्द करने की अनुमति देना न्याय के हित को सरिक्षति नहीं करेगा।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि सात वर्ष के बच्चे पर धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध या पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध अपराधी की मानसिक गंभीरता को दर्शाता है और इसे निजी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा, "हम इस तथ्य से नजर नहीं हटा सकते हैं कि अभियुक्त पर समाज के मूल्य प्रणाली को झटका देने वाले अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है और यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे मामूली अपराध के रूप में निपटाने की अनुमति दी जा सकती है। "

    इसलिए, अदालत ने कहा कि प्राथमिकी को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित के पिता ने याचिकाकर्ता / अभियुक्त के साथ समझौता करने का फैसला किया है।

    याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "यह अदालत पक्षों पर, एक बच्चे के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करने के कारण जुर्माना लगाने की इच्छुक है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह होगा।"

    केस टाइटिल: सुनील रायकवार बनाम राज्य और अन्य

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