झुंझलाहट, अश्लील शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों के अभाव में आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 Sept 2023 6:54 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना था कि झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

    जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द कहे थे, तो केवल यह कहना कि आरोपी ने दुर्व्यवहार किया था, धारा 294, आईपीसी की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी माना कि आरोपी द्वारा दी गई धमकियां, शिकायतकर्ता को परेशान करने के इरादे से नहीं थीं] लेकिन उसे उसके (आरोपी) कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने से रोकना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा।

    कोर्ट ने आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह बात कही।

    अभियोजन पक्ष का मामला

    शिकायतकर्ता (कैलाश ताम्रकार और रूप कुमार हरबोल) जो पेशे से पत्रकार हैं, ने पुलिस के समक्ष लिखित रूप से एक संयुक्त आवेदन देकर आरोप लगाया कि वे एक मामले की कवरेज के लिए बिहटा गांव गए थे, तभी आरोपी (प्रफुल्ल जयसवाल) ने सुभाष चंद्र नामक कर्मचारी के उकसावे पर आया और उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने कैमरे को तोड़ने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की।

    इसके बाद, एक एफआईआर दर्ज की गई और जांच पूरी होने के बाद, जेएमएफसी उचेहरा के समक्ष आईपीसी की धारा 294 और 506 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

    एफआईआर को चुनौती देते हुए, आरोपियों ने अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि अगर आरोपों को पूरी तरह से देखा जाए, तो भी अपराध की सामग्री सामने नहीं आती है।

    अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निगम के अन्य अधिकारियों के साथ युद्ध स्तर पर परियोजना को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे और शिकायतकर्ता सार्वजनिक महत्व के चल रहे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और इस प्रकार, उन्होंने एक झूठा मामला दायर किया।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शिकायत और गवाहों के बयान पर गौर करते हुए, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि प्रफुल्ल कुमार द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से उन दोनों और अन्य लोगों को कोई परेशानी हुई।

    यह देखते हुए कि दूसरों को परेशान करना आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के मन की क्रोधित स्थिति को दर्शाने वाली केवल तुच्छ बातें आईपीसी की धारा 294 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी।

    “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा मामले में, झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा कौन से अश्लील शब्द कहे गए थे, केवल यह कहना कि 'गली गलौच की' आईपीसी की धारा 294 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

    आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोपों के संबंध में, अदालत ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वे (शिकायतकर्ता) दोबारा वापस आए, तो उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर तर्क के लिए उपरोक्त आरोपों को सच मान भी लिया जाए तो भी फेस वैल्यू पर उपरोक्त आरोप आईपीसी की धारा 506 के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं।

    इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने पाया कि आईपीसी की धारा 294 और 506-II के तहत अपराध कायम करने के लिए आवश्यक सामग्रियां स्पष्ट रूप से गायब हैं और इसलिए, अदालत ने एफआईआर को रद्द कर दिया।

    केस टाइटलः प्रफुल्ल कुमार जयसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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