नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 Nov 2023 1:36 PM GMT

  • नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नगर निगम के चुंगी विभाग में तैनात कर्मचारियों को चुंगी चोरों से विभाग द्वारा एकत्र किए गए समझौता शुल्क पर कमीशन (मुशाहिरा) प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

    ज‌‌स्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा कि कर्मचारी चोरी करने वाले वाहनों को पकड़ने और चुंगी वसूलने के अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कमीशन की मांग नहीं कर सकते।

    कोर्ट ने कहा, “चुंगी विभाग के कर्मचारी चुंगी से बचकर भागने वाले वाहनों को पकड़ने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, वे एकत्र की गई चुंगी पर कमीशन के रूप में किसी प्रोत्साहन की मांग नहीं कर सकते... नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारी को नगर निगम से मुशाहिरा के लिए किसी भी राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।”

    नगर निगमों द्वारा कुछ श्रेणियों के सामानों पर चुंगी कर लगाया जाता है क्योंकि वे उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

    अदालत ने पुणे नगर निगम (पीएमसी) द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को अनुमति दी, जिसमें औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मुशाहिरा को प्रतिवादी कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।

    27 अगस्त, 1984 को पीएमसी की स्थायी समिति द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के तहत मुशाहिरा में चुंगी चोरों से वसूले गए समझौता शुल्क पर कर्मचारियों को 20 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया गया था। पीएमसी ने 2008 में मुशाहिरा की प्रणाली को बंद कर दिया। कर्मचारियों ने मुशाहिरा भुगतान के लिए पीएमसी को कई अभ्यावेदन दिए।

    इसके बाद, उन्होंने महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत शिकायतों में औद्योगिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे पीएमसी को आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    अदालत ने पिछले निर्णयों में इस बात पर अलग-अलग व्याख्याओं पर ध्यान दिया कि क्या चुंगी विभाग एक 'उद्योग' के रूप में योग्य है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रश्न को हल नहीं करने का विकल्प चुना।

    महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 51 में प्रावधान है कि वेतनमान, वेतन संरचना में संशोधन या विशेष वेतन या ग्रेड का अनुदान या भत्तों में संशोधन के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

    अदालत ने कहा कि 1984 के प्रस्ताव को एक सक्षम प्रावधान माना जा सकता है जिसने पीएमसी को चुंगी से बचने वाले चयनित वाहनों को पकड़ने के लिए मुशाहिरा को मंजूरी देने की शक्ति दी थी। हालांकि, मुशाहिरा की मांग करने का कोई भी अधिकार कर्मचारियों के पक्ष में नहीं बनाया गया था।

    अदालत ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देने से अन्य कर्मचारियों में भेदभाव और असंतोष पैदा हो सकता है। “वेतन और भत्तों से अधिक किसी भी राशि के भुगतान की ऐसी प्रणाली कर्मचारियों के बीच भेदभाव पैदा करेगी और चुंगी विभाग में तैनात नहीं किए गए अन्य कर्मचारियों के लिए नाराज़गी का कारण होगी। इस तरह की प्रणाली से कर्मचारियों के बीच चुंगी विभाग में पोस्टिंग पाने की अनावश्यक मांग भी पैदा होगी।”

    इस प्रकार, अदालत ने औद्योगिक न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

    मामला संख्याः रिट याचिका संख्या 8953/2018

    केस टाइटलः नगर आयुक्त, पुणे नगर निगम और अन्य बनाम आशीष लक्ष्मण चव्हाण

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