सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत आवेदन की अनुमति दी जा सकती है, जहां विवादित तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Shahadat
15 Sept 2022 11:46 AM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ विवादित तथ्यों की स्थानीय जांच करने के लिए आयोगों की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन की अनुमति दी, जबकि यह देखते हुए कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, न कि अति तकनीकी आधार पर वादी का गला घोंटने के लिए।
जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें जल निकासी पथ पर अतिक्रमण की सीमा का पता लगाने के लिए स्थानीय निरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया।
एडीजे ने कहा कि वादी को अपना मामला खुद ही साबित करना होगा और वह अदालत के जरिए सबूत नहीं जुटा सकता।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा,
"सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का मूल उद्देश्य गेहूं को भूसे से अलग करना है और ऐसे मामलों में जहां प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, अति तकनीकी आधार पर वादी का गला घोंटने के लिए नहीं। सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 में इस्तेमाल किया गया शब्द है- "स्पष्टीकरण" और वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार इसका अर्थ- "प्रकाश या स्पष्ट करना, व्याख्या करना, अस्पष्टता को दूर करने के लिए और समझने योग्य प्रस्तुत करने और वर्णन करने के लिए है।" चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, "स्पष्टीकरण" का अर्थ है स्पष्ट या स्पष्ट करना या प्रकाश डालना, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, व्याख्यात्मक बनाना है।
इसमें कहा गया कि आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के तहत अदालत स्वयं या विवादित तथ्य को स्पष्ट करने के लिए और पक्षकारों द्वारा दायर आवेदन पर भूमि के अतिक्रमण और स्थान/पहचान के प्रश्न पर शक्ति का प्रयोग कर सकती है। इससे भी अधिक जब पक्षकारों के बीच कोई सहमत नक्शा नहीं होता है तो नगर निगम या नगर परिषद या पंचायत विवाद में प्रवेश कर सकते हैं। पक्षकारों की सही स्थिति रखकर इसका फैसला कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा,
"विवादित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो मेरी राय में स्थानीय निरीक्षण के बिना या स्थानीय जांच किए बिना पता नहीं लगाया जा सकता है और आगे विभिन्न हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट को अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ ही सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत वादी/याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पेश किया गया।"
उपरोक्त के आलोक में याचिका को स्वीकार किया गया।
केस टाइटल: फूलचंद आसरा बनाम नगर पालिका निगम रायपुर और अन्य।
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