नूंह हिंसा: हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को आरोपी बनाया, हाईकोर्ट ने हिंसा की एसआईटी जांच के लिए उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

15 Sep 2023 6:13 AM GMT

  • नूंह हिंसा: हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को आरोपी बनाया, हाईकोर्ट ने हिंसा की एसआईटी जांच के लिए उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक मम्मन खान द्वारा नूंह में हुई हिंसा की घटनाओं की एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने कुछ दिनों बाद हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह भी इस मामले में एक नामित आरोपी हैं।

    खान ने अपनी याचिका में उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की है, जिसमें पुलिस डायरेक्टर जनरल स्तर से नीचे के अधिकारी न हों। उन्होंने जांच लंबित रहने के दौरान दंडात्मक कदमों से सुरक्षा की भी मांग की है।

    हालांकि, सुनवाई के दौरान उन्हें पता चला कि एफआईआर में उनका भी नाम है।

    जस्टिस विकास बहल ने दलीलों पर विचार करते हुए खान को "कानून के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उचित उपाय खोजने" की स्वतंत्रता दी।

    नूंह हिंसा से संबंधित एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148, 149, 153-ए, 379-ए, 436 और 506 के तहत दर्ज की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने अदालत को सूचित किया कि खान को उपस्थिति का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने 10 दिन का समय मांगा। इसके बाद उन्हें एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया।

    राज्य के अनुसार, खान ने घटना से ठीक एक दिन पहले 29 और 30 जुलाई को आरोपी तौफीक के साथ कॉल का आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, टावर डेटा ने उल्लिखित तिथियों पर घटना स्थल के 1.5 किमी के दायरे में उसकी उपस्थिति का संकेत दिया। इसके अलावा, हिंसा से एक दिन पहले खान ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट किया था कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह (याचिकाकर्ता) विधानसभा में उनके लिए लड़े थे और मेवात में भी उनके लिए लड़ेंगे।

    सीनियर वकील आर.एस. खान की ओर से पेश हुए चीमा ने कहा कि उनके नामित आरोपी होने का तथ्य उन्हें सुनवाई के दौरान एएजी की दलीलों के माध्यम से ही पता चला था। फिर भी उन्होंने एसआईटी के गठन के संबंध में अपनी प्राथमिक प्रार्थना पर जोर दिया। कोर्ट ने इसी सीमित पहलू पर नोटिस जारी किया है।

    राज्य ने अदालत को सूचित किया कि कुल 52 संदिग्धों में से 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पांच लोगों को एफआईआर में नामित किया गया है।

    मामला अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर को पोस्ट किया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील: आर.एस. चीमा, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट अर्शदीप सिंह चीमा और सतीश शर्मा के साथ।

    प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील: दीपक सभरवाल, एडिशनल ए.जी. हरियाणा

    केस टाइटल: मम्मन खान बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य।

    आदेश डाउनलोड/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story