महिला के शरीर के ऊपरी हिस्‍से की नग्नता को डिफ़ॉल्ट रूप से यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Jun 2023 7:28 PM IST

  • महिला के शरीर के ऊपरी हिस्‍से की नग्नता को डिफ़ॉल्ट रूप से यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि एक महिला के नग्न शरीर के चित्रण को हमेशा यौन या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने एक मां को उसके अर्ध-नग्न शरीर पर पेंटिंग करने वाले अपने बच्चों का वीडियो बनाने से संबंधित एक आपराधिक मामले से बरी कर दिया।

    महिला के स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए कि वीडियो पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देने और महिला शरीर के अति-यौनकरण के खिलाफ एक संदेश फैलाने के लिए बनाया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो को अश्लील नहीं माना जा सकता है।

    महिला के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 13, 14 और 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी (डी) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

    जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने महिला को राहत देते हुए शरीर की स्वायत्तता के सिद्धांतों का आह्वान किया। उन्होंने फैसले में पुरुष और महिला शरीरों के संबंध में समाज में प्रचलित दोहरे मानकों के बारे में कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां भी कीं।

    उन्होंने कहा, "पुरुष शरीर की स्वायत्तता पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है, जबकि पितृसत्तात्मक संरचना में महिलाओं की स्वायत्तता और शरीर एजेंसी और लगातार खतरे में है। महिलाओं को धमकाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अलग-थलग किया जाता है और शरीर और जीवन के बारे में चुनाव करने के कारण उन पर मुकदमा चलाया जाता है"।

    कृत्य में कुछ भी यौन नहीं है

    इस मामले में न्यायालय की दृढ़ राय थी कि एक मां द्वारा अपने शरीर को अपने बच्चों द्वारा कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने में कुछ भी गलत नहीं था। यह केवल इसलिए था कि बच्चे को नग्न शरीर को सामान्य रूप से देखने की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

    महिला नग्नता का चित्रण अश्लील या यौन नहीं है

    न्यायालय ने कहा,

    "महिला के शरीर के नग्न ऊपरी ‌हिस्से को डिफ़ॉल्ट रूप से यौन नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए भी, एक महिला के नग्न शरीर के चित्रण को अश्लील, अशोभनीय या यौन रूप से खुला नहीं कहा जा सकता है। केवल संदर्भ में ही ऐसा होना निर्धारित किया जा सकता है"।

    वर्तमान मामले के संबंध में न्यायालय ने कहा कि संदर्भ याचिकाकर्ता की राजनीतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति थी। फैसले में रंजीत डी उदेशी, अवरीक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए कहा गया है कि नग्नता को सेक्स से नहीं बांधा जाना चाहिए।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपित मुख्य अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 सहपठित 9(एन), 14 सहपठित 13(बी) और 15 के तहत थे। न्यायालय ने ध्यान दिया कि धारा 9(n) सहपठित 10 तब आकर्षित होती है, जब कोई व्यक्ति, बच्चे का रिश्तेदार होने के नाते बच्चे पर यौन हमला करता है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 7 की प्रयोज्यता के ‌लिए यौन इरादा अनिवार्य है, जो 'यौन उत्पीड़न' को परिभाषित करती है..।

    अदालत ने वीडियो देखने पर पाया कि इसमें याचिकाकर्ता के बच्चों को 'अत्यंत पेशेवर एकाग्रता के साथ' उसके शरीर पर पेंटिंग करते हुए दिखाया गया है। इसने वीडियो के साथ दिए गए संदेश के साथ-साथ पितृसत्ता और समाज में महिलाओं के अति-यौन शोषण से लड़ने वाले एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता के लंबे इतिहास पर ध्यान दिया और कहा कि वीडियो की सामग्री को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के बच्चों का भी कोई मामला नहीं था कि उनका किसी भी तरह से यौन शोषण किया गया था या याचिकाकर्ता किसी यौन मकसद के लिए अपने शरीर पर बॉडी आर्ट की अनुमति दे रही थी।

    इसलिए यह विचार था कि POCSO अधिनियम की धारा 9(n) सहपठित 10 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

    धारा 13 (बी) के तहत अपराध के संबंध में, जिसे धारा 14 के तहत दंडनीय बनाया गया है, अदालत ने कहा कि यह तभी आकर्षित होगा जब कोई व्यक्ति यौन संतुष्टि के उद्देश्य से मीडिया के किसी भी रूप में बच्चे का उपयोग करता है, जो कि वर्तमान मामले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

    धारा 15 के संबंध में, जो बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री के स्टोरेज के लिए सजा का प्रावधान करती है, अदालत ने कहा कि वीडियो में बच्चे नग्न नहीं थे, और केवल हानिरहित और रचनात्मक गतिविधि में भाग ले रहे थे और वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि अश्लील कहा जा सकता है, इसलिए आरोप सही नहीं लग रहा है।

    न्यायालय ने आगे पाया कि आईटी अधिनियम के तहत अपराधों के आकर्षक होने के लिए, विचाराधीन अधिनियम को यौन रूप से स्पष्ट, अश्लील या अशोभनीय होना चाहिए, जो कि यहां मामला नहीं था।

    जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध भी नहीं पाया गया क्योंकि प्रावधान के तहत आवश्यक के रूप में बच्चे पर कोई हमला या परित्याग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के अभियोजन का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार उनके सर्वोत्तम हित में इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    याचिकाकर्ता ने शुरू में निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया था कि उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    केस टाइटल: XXX बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 252

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