आजकल पति और उसके परिवार के खिलाफ '5 मामलों का पैकेज' दर्ज कराया जा रहा है,मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की
Avanish Pathak
26 Aug 2023 1:56 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के दुरुपयोग पर उल्लेखनीय टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए इस धारा का तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ "पांच मामलों के पैकेज" का पंजीकरण होता है।
जस्टिस विवेक रुसिया ने कहा,
“आजकल दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए का उपयोग पति या उसके रिश्तेदारों को दंडित करने के मकसद से किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में, इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसा कि कई हाईकोर्टों और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य: [(2014) 8 एससीसी 273] में देखा है कि रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोपी बनाया जा रहा है।''
उन्होंने कहा,
“वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए ही दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। कभी-कभी पत्नी पारिवारिक अदालतों से समन मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कराती है। आजकल आईपीसी, हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत पारिवारिक अदालत और आपराधिक अदालत में पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 5 मामलों का एक पैकेज है दर्ज किया जाता है।"
जस्टिस रुसिया ने कहा कि अदालतों ने अनुभव किया है कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों पर परिवार के सदस्यों और दूर के रिश्तेदारों को दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए से उत्पन्न मामले में फंसाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “जहां दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए का स्पष्ट दुरुपयोग है, वहां संपूर्ण न्याय, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, और पति के रिश्तेदारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।"
अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायतकर्ता के ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 323 और 34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामला
2018 में पल्लवी नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पति कार्तिक माथुर ने शादी के दौरान उनके परिवार की मांगों को पूरा नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया था। आरोप है कि उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अंततः जुलाई 2017 में उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने घटना के एक साल बाद जुलाई, 2018 में इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई।
एफआईआर में पल्लवी के पति कार्तिक, उसके ससुर राजन माथुर, उसकी सास मीरा माथुर और कार्तिक के भाई (जेठानी) की पत्नी नंदिता माथुर को आईपीसी की धारा 498-ए, 323 और 34 के तहत फंसाया गया। .
आवेदकों ने एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए ये आवेदन दायर किए। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी पक्ष इंदौर में नहीं रहता है; यह केवल विवाह स्थल था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पल्लवी ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़ दिया था और नवी मुंबई और बाद में ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी की ओर भी इशारा किया।
आवेदकों ने ऑस्ट्रेलिया में कार्तिक माथुर द्वारा शुरू की गई पारिवारिक अदालत की कार्यवाही का उल्लेख किया और राजन माथुर की सेवानिवृत्त वायु सेना की स्थिति सहित उनकी संबंधित भूमिकाओं पर जोर दिया।
आवेदकों ने दहेज मांगने के आरोप से इनकार किया और एक वैकल्पिक कहानी प्रस्तुत की। उन्होंने दावा किया कि पल्लवी ने शादी के बाद विवाह पूर्व संबंध बनाने की बात कबूल की और कार्तिक को उसके बाद के ईमेल में दहेज की मांग का कोई जिक्र नहीं था।
पल्लवी ने एफआईआर रद्द करने की याचिका का विरोध किया और कहा कि एफआईआर में आरोपों को सबूतों के जरिए साबित करने की जरूरत है और इस स्तर पर लघु सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त अपने पति की एकपक्षीय तलाक की डिक्री को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि भारत में विवाह होने के कारण यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य था।
अदालत ने यह नोट करते हुए शुरुआत की कि पल्लवी की मौखिक गवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर सहायक सबूतों की कमी थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के एफआईआर दर्ज करने में एक साल की देरी पर प्रकाश डाला। यह बताया गया कि हालांकि शादी इंदौर में हुई थी, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि पल्लवी या उसके पिता वहां के नियमित निवासी थे।
न्यायालय ने अनुचित क्षेत्राधिकार में दर्ज की गई एफआईआर पर चिंता जताई, क्योंकि आरोपी व्यक्ति गुड़गांव के स्थायी निवासी थे, जबकि एफआईआर इंदौर में दर्ज की गई थी, जहां शादी हुई थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि एफआईआर की सामग्री के आधार पर, दहेज की मांग और दुर्व्यवहार की कथित घटनाएं केवल गुड़गांव में वैवाहिक घर में हुईं। नतीजतन, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इंदौर के महिला थाने में एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई थी।
आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप के संबंध में, अदालत ने कहा कि हमले के बारे में केवल मौखिक दावा किया गया था और कोई संबंधित चिकित्सा कानूनी प्रमाणपत्र (एमएलसी) प्रदान नहीं किया गया था। एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट एक साल की देरी ने मामले को और कमजोर कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपों की सामान्य प्रकृति, जैसे 10 लाख रुपये और एक कार की मांग ने उन्हें कम आश्वस्त किया।
कोर्ट ने कहा,
“वर्तमान में पति और पत्नी दोनों ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। भारत में आपराधिक मामले के जरिए पति के माता-पिता को परेशान किया जा रहा है। आवेदक नंबर एक राजन माथुर की उम्र लगभग 67 वर्ष है और उनकी पत्नी भी वरिष्ठ नागरिक हैं। 'जेठानी' के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं इसलिए उन्हें अनावश्यक रूप से एफआईआर में घसीटा गया है।'
न्यायालय ने उन स्थितियों की बढ़ती समानता पर जोर दिया जहां जोड़े विदेश में रहते हैं और काम करते हैं जबकि उनके माता-पिता भारत में कानूनी या वैवाहिक विवादों को झेलते हैं। इन कारकों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने आवेदनों को स्वीकार करने और एफआईआर, संबंधित आरोप पत्र और आपराधिक मामले में पूरी कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय लिया।
केस टाइटल: राजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य
केस नंबर: विविध आपराधिक मामला संख्या 35596/2018