पिछले साल दी गई जमानत पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करना हाई पावर्ड कमेटी के दिशानिर्देशों के तहत अंतरिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Sept 2021 5:30 PM IST

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    दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा है कि पिछले साल दी गई जमानत पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करना हाई पावर्ड कमेटी के दिशानिर्देशों के तहत अंतरिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पूर्ण पीठ अंतरिम जमानत के लिए विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर आवेदनों पर भी विचार कर रही थी।

    पीठ ने एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा,

    'हमारे विचार में, आवेदक द्वारा पिछले साल जमानत दिए जाने पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता।"

    आवेदक वर्तमान स्वत: संज्ञान में पारित आदेशों के आधार पर आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था।

    आवेदक को उसकी जमानत अर्जी में पारित आदेश दिनांक 12.06.2021 के तहत उसकी मां के निधन के कारण अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। इसके बाद उन्हें 26.06.2021 को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा।

    चूंकि उसकी नियमित जमानत याचिका भी लंबित थी और 21.06.2021 को सूचीबद्ध की गई थी, इसलिए अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत देने का आदेश लंबित जमानत याचिका में पारित किए जा सकने वाले आदेशों के अधीन है।

    मामले को विभिन्न अवसरों पर स्थगित करने के बाद, 15.07.2021 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि एकल न्यायाधीश, आवेदक के अनुसार, नियमित जमानत देने के इच्छुक नहीं थे।

    इस प्रकार आवेदक का मामला था कि चूंकि 12.06.2021 को अंतरिम जमानत दी गई थी, वह अंतरिम जमानत पर रहने का हकदार है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

    दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने प्रस्तुत किया कि पूर्ण पीठ द्वारा पारित पिछले आदेश का उद्देश्य उस व्यक्ति की अंतरिम जमानत जारी रखना नहीं है जिसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न मामलों में, कई मामलों में, एकल न्यायाधीशों द्वारा जमानत दी जा रही थी, इस शर्त पर कि आवेदक इन कार्यवाही में पारित आदेशों का लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगा।

    अदालत ने देखा,

    "हम यह भी देख सकते हैं कि पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेशों के आलोक में, किसी भी न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह किसी आवेदक को अंतरिम जमानत देते समय यह शर्त रखे कि वह पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश का लाभ लेने की कोशिश न करे। "

    आगे कहा,

    "ऐसे मामलों में जहां न्यायालय, मामले के तथ्यों की प्रथम दृष्टया सराहना पर वह आरोपी/दोषी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है तो यह अदालत के लिए खुला है कि वह आवेदक को समारोहों या कार्यक्रम जैसे मृत्यु, विवाह, आदि में भाग लेने के लिए कस्टडी में भेजे।"

    तद्नुसार, पीठ ने आवेदक को उन्हीं नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए आवेदन का निपटारा किया, जिन पर उसे शुरू में अंतरिम जमानत दी गई थी।

    COVID19 की दूसरी लहर के कारण न्यायालयों के सीमित कामकाज को देखते हुए इसके और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों में अंतरिम आदेशों के विस्तार पर दर्ज स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया गया। (पुनः: अंतरिम आदेशों का विस्तार)।

    इससे पहले, कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 मई के आदेश के तहत COVID महामारी के मद्देनजर राज्यों की हाई पावर्ड कमेटी द्वारा रिहा किए गए सभी कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

    केस का शीर्षक: स्व: संज्ञान बनाम दिल्ली राज्य सरकार

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