महामारी के दौरान पक्षकार को वर्चुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देना सुनवाई की भावना के विपरीत: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 8:22 AM GMT

  • महामारी के दौरान पक्षकार को वर्चुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देना सुनवाई की भावना के विपरीत: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य संबंधित पक्ष को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान नहीं करना महामारी के दौरान सुनवाई करने की भावना के विपरीत है।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह भी देखा कि इस तरह के प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह पक्षकार को वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराए या उसे सूचित करे कि उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, ताकि पक्षकार को वैकल्पिक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।

    कोर्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश और शरद दास एंड एसोसिएट्स के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। आक्षेपित आदेश के अनुसार कर्मचारी को ग्रेच्युटी राशि के रूप में 10% साधारण ब्याज के साथ 8,04,808 रूपये प्रदान किए गए।

    दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी के दोनों दौर में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता प्रबंधन पर एकतरफा कार्यवाही की गई थी और नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत आदेश पारित किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने प्राधिकरण को एक ईमेल लिखा था। इस मेल में फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं होने के कारणों को बताया गया था और वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए एक लिंक मांगा गया था।

    हालांकि, उक्त ईमेल के बावजूद, प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसके वकील या प्रतिनिधि को वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए और प्राधिकरण द्वारा फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी भी घटना में वस्तुतः शामिल होने की सुविधा प्रदान नहीं करना वर्तमान महामारी के दौरान सुनवाई करने की भावना के विपरीत होगा। प्राधिकरण को अधिवक्ताओं और प्रतिनिधियों के लिए उनके सामने वस्तुतः उपस्थित होना संभव बनाना चाहिए।"

    आगे यह देखते हुए कि आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं था, न्यायालय ने कहा:

    "हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह दूसरी बार है जब प्रबंधन को एक पक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, कर्मचारी को 50,000 / - के जुर्माना के साथ आक्षेपित आदेश दिया जाता है। इसके मद्देनजर, वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 10 मार्च 2021 को प्रभावी नहीं किया जाएगा।"

    कोर्ट ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान पर विचार करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने और तीन महीने के भीतर विवाद का फैसला करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "पक्षकारों को 13 सितंबर, 2021 को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। लगाए गए खर्च का भुगतान प्रबंधन द्वारा कर्मचारी को उक्त तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।"

    शीर्षक: शरत दास और सहयोगी बनाम रामेश्वर सिंह और अन्य

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