हार्ड कॉपी फाइल करना अनिवार्य नहीं; NCLAT ने ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग की आवश्यकता को समाप्त किया

Shahadat

18 May 2023 5:02 AM GMT

  • हार्ड कॉपी फाइल करना अनिवार्य नहीं; NCLAT ने ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग की आवश्यकता को समाप्त किया

    नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 15.05.2023 को सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में निर्देश दिया गया कि अपील, वादकालीन आवेदन, जवाब, प्रत्युत्तर आदि, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए गए हैं, उनके साथ हार्ड कॉपी की फिजिकल फाइलिंग अब अनिवार्य नहीं है।

    इसके साथ ही NCLAT ने अपना ई-फाइलिंग पोर्टल उपलब्ध कराया: (https://efiling.nclat.gov.in), जहां अपील/अंतर्वर्ती आवेदन/जवाब/रिजॉइंडर आदि की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की जा सकती है। हालांकि, ई-फाइलिंग समाप्त होने के बाद संबंधित अपील/आवेदन/जवाब/प्रत्युत्तर आदि की हार्ड कॉपी फाइल करना अनिवार्य है।

    15.05.2023 के सर्कुलर के द्वारा NCLAT ने अपनी पहले की फाइलिंग प्रक्रिया को संशोधित किया और ई-फाइलिंग के बाद हार्ड कॉपी फाइल करने की 'अनिवार्य' आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

    इसके अलावा, NCLAT द्वारा अपील/अंतर्वर्ती आवेदन/उत्तर/प्रत्युत्तर आदि दाखिल करने के संबंध में जारी किए गए पिछले मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), आदेश, सर्कुलर और नोटिस उसी सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

    फाइल नंबर: NCLAT- 10/37/2018

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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