सुनवाई योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

16 Sept 2021 11:44 AM IST

  • सुनवाई योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई दो जांचों को चुनौती दी थी। याच‌िका में उन्होंने कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि सिंह उपयुक्त फोरम से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "उचित फोरम इस आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामले का फैसला कर सकता है।"

    बेंच ने 28 जुलाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिंह ने कथित रूप से सेवा नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचारा के आरोप में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दो जांच आदेशों को चुनौती दी थी।

    याचिका में उन्होंने खुद को एक व्हिसल ब्लोअर कहा था, "जिसने सबसे ऊपरी पब्‍लिक ऑफिस में भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की।" इसलिए पूछताछ दुर्भावनापूर्ण थी, जिसका उद्देश्य उन्हें निशाना बनाना और परेशान करना था।

    उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एक महीने बाद एक अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल, 2021 को पूछताछ जारी की गई थी। अनिल देशमुख पर बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए बार मालिकों से 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की गई थी।

    हालांकि, उनकी याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिंह की शिकायतों के लिए उपयुक्त मंच था क्योंकि ये आयुक्त के रूप में उनके आचरण से संबंधित प्रशासनिक पूछताछ थीं।

    इसके विपरीत, सिंह ने दावा किया कि ये प्रशासनिक जांच नहीं बल्कि आपराधिक जांच थी क्योंकि इसमें सीआरपीसी की धारा 32 का संदर्भ था। इसलिए, उनका एकमात्र उपाय उच्च न्यायालय के समक्ष था। वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि सुनवाई योग्य होने पर सिंह के तर्क उनकी अपनी याचिका का खंडन करते हैं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ये प्रशासनिक जांच हैं।

    पत्र लिखने से सिंह को जांच से "प्रतिरक्षित" नहीं किया जाएगा। खंबाटा ने कहा कि जांच को गलत बताने के लिए प्रतिशोध और दुर्भावना बहुत ऊंचे शब्द हैं। खंबाटा ने एल चंद्र कुमार के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वादियों के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खुलेगा।"

    इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि सिंह की प्राथमिक शिकायत डीजीपी संजय पांडे के साथ थी जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे। इस मुद्दे को संबोधित किया गया था क्योंकि अधिकारी ने 30 अप्रैल 2021 को खुद को अलग कर लिया था, और 3 मई 2021 को 2 अलग-अलग अधिकारियों को जांच सौंपी गई थी, जिनमें से एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक थे और दूसरे अपर मुख्य सचिव योजना।

    सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ अपना पत्र वापस लेने और विशिष्ट फोन रिकॉर्डिंग संलग्न करने के लिए कहने का आरोप लगाने के बाद पांडे ने खुद को पूछताछ से अलग कर लिया था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह की याचिका का बचाव किया और खुद को याचिका की सुनवाई तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि उस समय अनिल देशमुख के नेतृत्व में राज्य के गृह विभाग द्वारा जांच शुरू की गई थी।

    उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी अनूप डांगे की शिकायत की पहली जांच धारा 32 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रारंभिक जांच थी. "यदि यह एक प्रशासनिक जांच होती तो धारा 32 को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक प्रशासनिक जांच नहीं है और कैट में जाने का बिंदु नहीं उठता है। इन दोनों पूछताछों को सीआरपीसी की धारा 32 के तहत संबोधित किया जाता है। दूसरा एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा है, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होगा। इसलिए कोई जांच पूर्व अनुमोदन के बिना शुरू नहीं हो सकती है।"

    पांडे के पूछताछ से अलग होने का जिक्र करते हुए, जेठमलानी ने कहा, "राज्य सरकार को लगता है कि हर कोई मूर्ख है कि उन्होंने अब संजय पांडे को हटा दिया है। लेकिन श्री संजय पांडे राज्य सरकार के दूत थे। वह कोशिश कर रहे थे कि परमबीर सिंह से अपनी शिकायत वापस ले लें। थे। महाराष्ट्र के डीजीपी सरकार और मेरे बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहे थे।"

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