'जनहित में नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज किया, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

LiveLaw News Network

27 May 2021 7:03 AM GMT

  • जनहित में नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज किया, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को वैक्सीनेशन अभियान को रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका मैथ्यू थॉमस और अन्य द्वारा दायर की गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि यह याचिका जनहित में नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट ने 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया और इस जुर्माना को इसी महीने के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने को कहा।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील नितिन ने कहा कि बिना क्लीनिकल ट्रायल के वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देना नियमों का उल्लंघन है। वैक्सीन के घटक जीन थेरेपी उत्पाद की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है। संक्षेप में उन्होंने प्रस्तुत किया कि जनता के सदस्यों के लिए कोवैक्सिन और कोविशील्ड का उपयोग हानिकारक और अवैध है।

    सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील को याद दिलाया कि,

    "अगर हम इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और लोग संक्रमित हो जाते हैं तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इसमें कहा गया है कि यह आप की सेवा कर रहे हैं, याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता क्या इसे वापस लेना चाहेंगे, जिस पर वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसके पास इस पर आगे बढ़ने का निर्देश है।

    अपने आदेश में पीठ ने कहा,

    "शुरुआत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अदालत COVID-19 की पहली और दूसरी लहर से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों से निपट रही है। इस अदालत ने प्रवासियों के अधिकार के मुद्दे, खाद्य सुरक्षा, गैर ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि को निपटाया है। हालांकि, वादी और बार के सदस्य एक ही मुद्दे से संबंधित कई याचिकाएं दायर कर रहे हैं।"

    अदालत ने यह भी दर्ज किया कि वैक्सीन अभियान जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता के वकील इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश में 18 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं।

    तदनुसार इसने कहा,

    "तथ्य यह है कि अब टीकों को रोकने के लिए प्रार्थना की जाती है, यह दर्शाता है कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए हम इस आधार पर याचिका का निपटाना करने से इनकार करते हैं कि यह जनहित में दायर नहीं किया गया है। यह जुर्माना लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

    इसमें कहा गया है,

    "यह अनुकरणीय जुर्माना देने के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि याचिका की सुनवाई में 45 मिनट का समय लगा है, जो कई अन्य गंभीर मामलों जैसे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, खाद्य सुरक्षा आदि के लिए समर्पित हो सकता है।"

    कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई को समाप्त किया,

    "यह मानते हुए कि पहला याचिकाकर्ता एक सैन्य अधिकारी है, हम दूसरे और तीसरे याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये का जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।"

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