"सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को नहीं माना जाता है, तो यह गंभीर मामला है" : केरल हाईकोर्ट जज ने शादी के कारण बलात्कार के आरोप रद्द करने के फैसलों को वापस लिया
LiveLaw News Network
29 April 2021 5:24 PM IST
विभिन्न आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने के आदेशों के बाद, बुधवार को एक विशेष सुनवाई में केरल उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इनमें से तीन आदेशों को वापस ले लिया।
न्यायमूर्ति के हरिपाल की पीठ ने उनके तीन आदेशों को निरस्त कर दिया, जहां पीड़ितों के अभियुक्तों से विवाह के आधार पर मामलों को रद्द कर दिया गया था।
कोर्ट ने फैसला सुनाया,
"जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को नहीं माना जाता है, तो यह एक गंभीर मामला है और इसलिए, उपरोक्त आपराधिक मामलों में आदेशों को वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। आपराधिक मामलों की अनुमति देने वाले आदेशों को वापस लिया जाता है , स्वत: संज्ञान।"
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पोक्सो) के तहत आरोपों के दो मामले शामिल थे और एक मामला ऐसा था जो अभियुक्त द्वारा सहवास के बाद शिकायतकर्ता से शादी करने के अपने वादे का सम्मान करने में विफल रहने के बाद दायर किया गया था।
न्यायमूर्ति हरिपाल ने टिप्पणी की कि उन्होंने ज्ञानी सिंह बनाम पंजाब राज्य और उसके बाद के आदेश जारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं दिया। ज्ञानी सिंह में, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराध रद्द नहीं किए जा सकते "भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया है।"
यह खुलासा करते हुए कि उन्होंने सामान्य सिद्धांत से ये किया गया था कि उच्च न्यायालय मामलों को रद्द कर सकता है, जब निपटारा हो गया है, तो न्यायाधीश ने आदेश दिया,
"ज्ञान सिंह से शुरू, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया है कि हत्या, बलात्कार और डकैती की प्रकृति में अपराधों की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाएगा , निपटान के प्रकाश में, अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए।"
यह आदेश कहता है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपने आदेशों को वापस लेने के न्यायालय के फैसले का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एक बार अदालत ने अपने आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए, तो यह उन पर पुनर्विचार नहीं कर सकता।
इस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति हरिपाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करने में विफल होना एक गंभीर मामला है और सुनाए गए आदेश निरस्त किए जा सकते हैं।
न्यायालय ने एक तरफ पुनर्विचार की कार्यवाही के बारे में भेद बताने के लिए बढ़े, और कहा कि पुनरीक्षण का एक आदेश एक पुनर्विचार क्रम से अलग है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निपटाए गए मामलों को पुनर्विचार के लिए नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर विचार करने में चूक को इंगित करने के लिए लिया गया था।
बेंच ने कहा,
"इन मामलों को आज आदेशों पर पुनर्विचार नहीं करने के लिए कहा जा सकता , बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को नोट करने की चूक को इंगित करने के लिए है, जो इस न्यायालय पर बाध्यकारी है। दूसरे शब्दों में, यह पहले के आदेशों पर पुनर्विचार करने का प्रयास नहीं है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 362 के तहत रोक को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वापस लेना आदेश पर पुनर्विचार से अलग है, सीआरपीसी की धारा 362 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने से किसी आदेश को वापस लेने को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि मामलों में मुद्दों पर गंभीर विचार की आवश्यकता है और निर्देश दिया गया कि उन्हें अदालत की गर्मी की छुट्टी के बाद एक उचित न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें