न्यूज़क्लिक गिरफ़्तारियां| 'चीन से एक पैसा भी नहीं आया, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया': प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

Shahadat

9 Oct 2023 8:38 AM GMT

  • न्यूज़क्लिक गिरफ़्तारियां| चीन से एक पैसा भी नहीं आया, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया: प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के पोर्टल के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में उनके रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    जस्टिस तुषार राव गेडेला ने पुरकायस्थ, चक्रवर्ती और दिल्ली पुलिस दोनों के वकीलों को 2 घंटे से अधिक समय तक सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज यूएपीए एफआईआर को चुनौती के संबंध में अदालत तय करेगी कि नोटिस जारी करना है या नहीं।

    गौरतलब है कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में यूएपीए एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10 अक्टूबर तक सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

    न्यायालय के समक्ष तर्क

    शुरुआत में पुरकायस्थ की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दृढ़ता से तर्क दिया कि न्यूज़क्लिक संस्थापक को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। यूएपीए मामले में पुरकायस्थ और अन्य के खिलाफ आरोपों के बारे में अदालत को बताते हुए सिब्बल ने यह भी दावा किया कि उन्हें चीन से 'एक पैसा भी नहीं' मिला।

    दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब प्रस्तुत किया, जैसा कि बेंच ने अपने अंतिम आदेश में निर्देशित किया, इस मामले में दायर किया गया। इसमें कहा गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को वास्तव में गिरफ्तारी के आधार के बारे में "सूचित" किया गया था।

    मेहता ने यह भी कहा कि इस मामले में चीन से लगभग 75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि देश की स्थिरता और अखंडता से समझौता किया जाए। उन्होंने कहा कि लगाए गए अपराध बेहद गंभीर हैं।

    दिल्ली पुलिस द्वारा दायर जवाब का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया कि पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के आधार दिए गए, सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार कारणों से अलग हैं और यहां तक कि दिए गए कारण भी अलग हैं।

    पुरकायस्थ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत पुरकायस्थ के अधिकार का उल्लंघन किया गया, क्योंकि उनके मुवक्किल को न तो उनकी गिरफ्तारी का आधार बताया गया और न ही उन्हें रिमांड आदेश पारित होने के समय अपना वकील रखने की अनुमति दी गई।

    इस संबंध में सीनियर वकील कृष्णन ने पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023 लाइव लॉ (एससी) 844 (उर्फ एम3एम केस) मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लिखित आधार की कॉपी गिरफ़्तारी की सूचना गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति को निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के दी जानी चाहिए।

    इस पृष्ठभूमि में पुरकायस्थ को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कृष्णन ने तर्क दिया कि अपने आदेश में संबंधित मजिस्ट्रेट ने यह नहीं बताया कि वह इस बात से संतुष्ट थे कि आरोपी के पास वकील तक पहुंच थी या उसे गिरफ्तारी के आधार के साथ दिया गया।

    कृष्णन ने रिमांड आदेश पारित करते समय पुरकायस्थ के लिए वकील की अनुपलब्धता के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक समय पर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या आरोपी को रिमांड पर कोई आपत्ति थी। हालांकि, चूंकि उनके पास अपने वकील तक पहुंच नहीं थी, इसलिए वह रिमांड दिए जाने पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

    दूसरी ओर, रिमांड आदेश के साथ-साथ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस के कार्य को उचित ठहराते हुए एसजीआई तुषार मेहता ने यूएपीए की धारा 43 बी का जिक्र करते हुए कहा कि पाठ्य रूप से प्रावधान को कारणों की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना आवश्यक है। मेहता ने कहा कि यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 से थोड़ा हटकर है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "इसका (धारा 43 बी) अनुपालन किया गया, हमने उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया। यह तथ्य विवादित नहीं है। उन्हें आपूर्ति नहीं की गई, यह स्वीकृत तथ्य है। उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया और विशेष अदालत के समक्ष समय के भीतर पेश किया गया।"

    मामले में पंकज बंसल के फैसले के कथित उल्लंघन के संबंध में एसजीआई मेहता ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 04 अक्टूबर को अपलोड किया गया और यह 03 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि फैसले में इस्तेमाल किए गए शब्द "अब से" हैं। इसका मतलब यह है कि इसका संभावित प्रभाव होगा।

    उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि पंकज बंसल के फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही।

    उन्होंने कहा,

    "4 तारीख (अक्टूबर) से पहले अगर आधार बताए बिना गिरफ्तारी हुई, इस मामले में गिरफ्तारी 3 तारीख को हुई तो मुझे पंकज बंसल के फैसले के खिलाफ नहीं पाया जा सकता।"

    इसके जवाब में सिब्बल ने तर्क दिया कि पंकज बंसल के मामले में पूरा आधार यह है कि गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया और अगर फैसले में केवल 'इसके बाद' शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा किया जाएगा।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 03 अक्टूबर को फैसले पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए थे, इसलिए यह विचाराधीन गिरफ्तारी पर भी लागू होगा।

    इसके अलावा, मेहता ने सिब्बल के इस दावे पर भी आपत्ति जताई कि रिमांड आदेश में बाद में कुछ बदलाव किया गया। मेहता ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ 'आरोप' को 'बहुत गंभीरता से' लिया जाना चाहिए और हलफनामे पर यह बताना जरूरी है कि न्यायिक आदेश के साथ छेड़छाड़ हुई।

    इसका जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि वह रिमांड आदेश के साथ छेड़छाड़ के संबंध में कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और वह केवल इस मुद्दे को चिह्नित कर रहे हैं कि रिमांड आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया और नियम कहते हैं कि रिमांड आदेश को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वह समय जब आदेश सुनाया जाता है।

    पिछले हफ्ते, दोनों को पुलिस हिरासत में भेजते समय ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदन की कॉपी उनके वकील को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि उन्हें एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करायी जाए।

    मामले की पृष्ठभूमि

    न्यूज़क्लिक के संस्थापक के ख़िलाफ़ आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से फंड मिला।

    इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए।

    समाचार पोर्टल द्वारा बयान जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उसे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, या उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया।

    बयान में कहा गया,

    “न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया, बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए जैसे कि जब्ती मेमो का प्रावधान, जब्त किए गए डेटा के हैश मान, या यहां तक कि डेटा की प्रतियां भी। हमें अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने से रोकने के ज़बरदस्त प्रयास में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया गया।”

    इसमें कहा गया कि न्यूज़क्लिक ऐसी सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करता है, जो "पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करने से इनकार करती है और आलोचना को देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी प्रचार मानती है।"

    “न्यूज़क्लिक को 2021 से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाइयों की सीरीज द्वारा लक्षित किया गया। इसके कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए। पिछले दिनों सभी डिवाइस, लैपटॉप, गैजेट, फोन आदि जब्त कर लिए गए। सभी ईमेल और संचार का माइक्रोस्कोप के तहत विश्लेषण किया गया। पिछले कई वर्षों में न्यूज़क्लिक द्वारा प्राप्त सभी बैंक विवरण, चालान, खर्च और प्राप्त धन के स्रोतों की समय-समय पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की गई।

    न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से पहले न्यूज़क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा था। इसने संपादकों के परिसरों में ईडी द्वारा कई छापे मारे थे और मामला अभी भी लंबित है।

    न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की कॉपी की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

    इसके बाद ईडी ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।

    केस टाइटल: प्रबीर पुरकायस्थ बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अन्य और अन्य जुड़े मामले

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