POCSO अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार उम्र का निर्धारण न होने से निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लाभ निश्चित रूप से आरोपी को मिलना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 July 2023 1:59 PM IST

  • POCSO अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार उम्र का निर्धारण न होने से निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लाभ निश्चित रूप से आरोपी को मिलना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र स्थापित करने में विफलता का हवाला देते हुए, दो आरोपियों को बरी कर दिया है, जिन्हें 2017 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

    जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा,

    “पीड़ित बच्चे के अल्पसंख्यक होने की पुष्टि करना पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक शर्त है। हालांकि, वर्तमान मामले में, कथित घटना के समय पीड़ित बच्चा था या नहीं, इस संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन न करना न्याय की विफलता के समान है, और इसका लाभ निश्चित रूप से आरोपी के पक्ष में जाना चाहिए, ”

    अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता के बयान के अनुसार पीड़िता को बीमारी के कारण इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया था। घटना के दिन जब पीड़िता इलाज कराकर अकेले लौट रही थी तो स्कूल के पास आरोपी सकलदेव यादव ने उसे रोक लिया। थोड़ी बातचीत के बाद, आरोपी और तीन अन्य व्यक्ति, ललन यादव, गोरेलाल यादव और सकींदर यादव पीड़िता को जबरन स्कूल परिसर के अंदर ले गए। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

    पीड़िता के पिता ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्ति पीड़िता को खून चढ़ाने सहित इलाज के लिए जमुई ले गए। पिता ने कहा कि छठ पर्व के उत्सव में व्यस्त होने के कारण उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, जब पीड़िता की तबीयत खराब हो गई और उसने अपने माता-पिता को बताया तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। इसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए जमुई अस्पताल ले जाया गया।

    पटना हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

    पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई। एक जांच के बाद, एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। बाद में आरोपियों पर आरोप लगाए गए, उन्होंने खुद को दोषी नहीं माना और मुकदमा चलाने का विकल्प चुना। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

    अपीलकर्ताओं में से एक सकिंदर यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (डी), 201 और 120 (बी) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाया गया। उन्हें आईपीसी की धारा 376(डी) के तहत अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

    इसके अतिरिक्त, उन्हें आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 3 साल का कठोर कारावास और 100 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा मिली। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए 50,000 रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया।

    एक अन्य अपीलकर्ता, डॉ नागेंद्र कुमार को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

    अदालत द्वारा विचार किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक यह था कि 'क्या उम्र के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार उम्र का निर्धारण न करने से निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?'

    सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता की मेडिकल जांच बलात्कार की पुष्टि करने में विफल रही और पीड़िता के शरीर पर हिंसा के दृश्य निशानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया। आगे यह तर्क दिया गया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण न करने से मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे पीड़िता पर लागू उचित कानूनी प्रावधानों को स्थापित करने की अभियोजन की क्षमता कमजोर हो गई।

    अदालत ने कहा कि विशेष अदालत ने किसी भी सहायक दस्तावेज के माध्यम से पीड़िता की उम्र की ठीक से जांच नहीं की है।

    जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 263 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) में 'व्यक्ति' शब्द में केवल एक बच्चा शामिल नहीं है, जिस पर अपराध करने का आरोप है, बल्कि ऐसा बच्चा भी है, जो अपराध का शिकार है।

    अदालत ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए कहा,

    "'व्यक्ति' शब्द का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के पीछे की विधायी मंशा को 'बच्चे' शब्द की व्यापक तरीके से व्याख्या करके उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, यहां तक कि 'बाल पीड़ित' को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(2) विशेष अदालत पर एक सकारात्मक कर्तव्य डालती है कि वह रिकॉर्ड किए गए कारणों से खुद को संतुष्ट करे कि 'व्यक्ति' बच्चा है या नहीं।''

    निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष कानून द्वारा आवश्यक पर्याप्त सामग्री साक्ष्य के साथ अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

    अदालत ने दोनों आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए और दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं की सजा कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।"

    केस टाइटलः

    1. सकिन्दर यादव बनाम बिहार राज्य आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 945 2017

    2. डॉ. नागेन्द्र कुमार बनाम. बिहार राज्य आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 875 2017

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