दो साल से लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

1 Sep 2021 11:05 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर निर्देश लेने को कहा।

    इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

    अधिवक्ता पवन रिले द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि लोकसभा में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें केवल उपाध्यक्ष द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

    हालांकि यह पद दो साल से अधिक समय से खाली पड़ा है।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

    याचिका में कहा गया,

    "उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं, बल्कि एक स्वतंत्र पद धारण करते हैं और अकेले सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं ... यह भारतीय गणराज्य के इतिहास में पहली बार है कि उपाध्यक्ष का पद 830 दिनों के लिए खाली रहा है (2 वर्ष, 3 महीने, 7 दिन) 17वीं लोकसभा के संविधान की तारीख से 30 अगस्त, 2021 तक।

    रिले ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 93 उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करने के लिए अध्यक्ष पर एक अनिवार्य संवैधानिक दायित्व डालता है।

    उन्होंने कहा कि इसके बाद महासचिव द्वारा सदन के सभी सदस्यों को चुनाव के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" है, जिसे कल्पना के किसी भी विस्तार से दो साल की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,

    "किसी को भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव न करने का कोई विवेक नहीं दिया गया है...लोकतांत्रिक सदन में संपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदन के सदस्यों के कंधों पर टिकी हुई है। लोग। लोकतांत्रिक संरचना और लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक बार जब यह गठजोड़ टूट जाता है, तो यह लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।"

    केंद्र की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने मामले में निर्देश मांगने के लिए समय मांगा।

    केस शीर्षक: पवन रिले बनाम स्पीकर, लोकसभा

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