"किसी महिला को मातृत्व और पेशे के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए", सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने फेमिनिस्ट लॉयरिंग पर आयोजित वेबिनार में कहा

LiveLaw News Network

9 Nov 2020 12:47 PM IST

  • किसी महिला को मातृत्व और पेशे के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने फेमिनिस्ट लॉयरिंग पर आयोजित वेबिनार में कहा

    "महिलाओं को मातृत्व और पेशे के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए", वरिष्ठ महिला अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने "नारीवादी कानून व्यवस्था: अदृश्य से अजेय" विषय पर दिल्ली उच्च न्यायालय महिला वकील फोरम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में यह बात कही।

    जयसिंह के अलावा सेमिनार में एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने भी भाग लिया। यह वेबिनार अधिवक्ता मरियम फोजिया रहमान और अभिषेक सौजन्या द्वारा संचालित किया गया था।

    जयसिंह ने "नारीवादी कानूनन" के गठन पर एक टिप्पणी के साथ चर्चा शुरू की।

    "जब हम 'नारीवादी कानूनन' कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं केवल महिलाओं के लिए यह सब कह रही हूँ या मैं केवल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूं। नारीवाद और जैविक सेक्स को एक-दूसरे के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

    एक वकील के रूप में अपने काम का जिक्र करते हुए जयसिंह ने कहा कि वह कभी भी यह सोचकर कोर्ट नहीं जाती हैं कि वह एक केस हार जाएंगी; वह अदालत में यह सोचकर जाती है कि वह जीत जाएंगी, क्योंकि वह भारत के संविधान पर आधारित तर्कों को मानती हैं।

    उन्होंने कहा,

    "अपनी ज़मीन पर खड़ा होना सीखें और अपने तर्क से हार न मानें। अपने तर्क के साथ न्यायाधीश को मनाने की कोशिश करें। अपने मन की बात को सम्मानजनक और शानदार तरीके से बोलना सीखें। बहुत से न्यायाधीश एक अच्छे तर्क को सुनने के बाद अपना विचार बदल देते हैं।"

    सबरीमाला मामले को याद करते हुए जयसिंग ने कहा कि यह मामला धर्म के अधिकार और महिलाओं के अधिकारों का प्रतिच्छेदन है।

    उन्होंने कहा,

    "एक वकील के रूप में आप व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक बनाते हैं। मैंने एक किशोरी के रूप में अपनी खुद की मां को मासिक धर्म होने पर अछूत के रूप में व्यवहार करते देखा है। मैंने सबरीमाला के संबंध में एक साहसिक तर्क दिया। मैंने इसे भेदभावपूर्ण कहा। यह पूछे जाने पर कि 10-50 वर्ष की आयु के दौरान महिलाओं के साथ क्या होता है, पुरुष वकीलों ने कहा 'वह बात'। वे मासिक धर्म नहीं कह सकते थे।''

    न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विषय पर बोलते हुए जयसिंह ने महिला न्यायाधीशों की निराशाजनक कम संख्या की ओर ध्यान दिलाया।

    इस पर जयसिंह ने कहा,

    "पिछले 70 वर्षों में केवल 7 न्यायाधीश (महिलाएँ) सर्वोच्च न्यायालय में रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि यदि संख्या 70 और 7 के बीच कोई लिंक है।"

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढाँचे की कमी के मुद्दे को भी उठाया और कैसे उन्हें याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया, जैसा कि दो साल पहले तक सर्वोच्च अदालत में कोई क्रेच नहीं था, क्योंकि अदालत को इस दृष्टि के साथ नहीं बनाया गया था कि एक दिन यह महिला वकीलों से भर जाएगा।

    जयसिंह ने कहा,

    "किसी भी महिला को मातृत्व और पेशे के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"

    अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने तब अपना संबोधन यह कहकर शुरू किया कि नारीवाद का मतलब रूढ़ियों को तोड़ना है।

    उसने कहा कि रखरखाव के मामलों में, संपत्ति के अधिकार में बहुत प्रगति की आवश्यकता है और केवल इसलिए कि एक महिला घर पर है, यह कहना सही नहीं है। इस बात पर भी एक टिप्पणी की गई कि किस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा गलतफहमियों को फैलाया गया है। इससे लोग अपनी बेटियों को "दायित्व" के रूप में संदर्भित करना शुरू करते हैं।

    जयसिंह और रामकृष्णन दोनों ने लैंगिक न्याय के मामलों में अदालती प्रक्रियाओं और प्रशासन में बदलाव का आह्वान किया। जबकि रामकृष्णन ने कहा कि प्रक्रियाओं को लोगों के अनुकूल बनना चाहिए और मानवाधिकारों के पहलू से उपजी होना चाहिए। वहीं इंदिरा जयसिंग ने कहा कि लैंगिक न्याय से संबंधित निर्णय में न्यायाधीशों द्वारा कहा जाना चाहिए पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए।

    इसी तथ्य के साथ इस वेबिनार का समापन हो गया।

    Next Story