"त्रिपुरा में वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं": हाईकोर्ट ने COVID-19 वैक्सीनेशन अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों, सार्वजनिक भागीदारी की सराहना की
LiveLaw News Network
21 July 2021 2:26 PM IST
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों और पर्याप्त टीकाकरण डोज प्राप्त करने में आम जनता की भागीदारी की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में टीका को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है।
पीठ ने कहा कि,
"ये आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा किए गए निस्वार्थ और अथक परिश्रम और राज्य की आबादी की पूरे दिल से भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था।"
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस तालापात्रा की खंडपीठ ने COVID -19 प्रबंधन पर अपने स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं।
पीठ ने आगे कहा कि राज्य में वैक्सीन की स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति को देखते हुए आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
अदालत द्वारा राज्य में वैक्सीन की कमी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। यह देखा गया था कि जिन लोगों को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, जिसमें कोविशील्ड या कोवैक्सिन दोनों शामिल हैं, उन्हें अनिवार्य अंतराल समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। तदनुसार, न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे को उस समिति के समक्ष उठाए जो टीकों के आवंटन के पहलू को देख रही हो।
इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, त्रिपुरा के मिशन निदेशक द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया कि कुल पात्र आबादी के 79.45% को पहली खुराक में टीका लगाया गया है। विशेष रूप से, राज्य की 45 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 100% आबादी और 18-44 वर्ष के आयु वर्ग की लगभग 57% आबादी को पहला डोज मिला है।
बेंच ने कहा कि,
"यह तथ्य कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100% आबादी ने स्वेच्छा से टीके प्राप्त किए हैं, यह दर्शाता है कि हमारे राज्य में टीका को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है।"
न्यायालय को यह भी बताया गया कि टीकाकरण के लिए उन लोगों के पंजीकरण में सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है जिनके पास इंटरनेट सुविधा तक आसान पहुंच नहीं है।
कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार के लिए समाज के हाशिए पर और वंचित वर्ग के उपचार कवर को सुनिश्चित करना समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें शायद दूसरों की तुलना में इसकी अधिक आवश्यकता है।
न्यायालय ने इस प्रकार निर्देश दिया कि,
"इसलिए, हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस हेल्पलाइन सुविधा और हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।"
न्यायालय ने सार्वजनिक सूचना वितरण प्रणाली के पहलू पर राज्य में डेल्टा वैरिएंट का पता लगाने के संबंध में राज्य और केंद्र द्वारा उठाए गए स्टैंड में कुछ विसंगतियों को नोट किया।
कोर्ट ने कहा कि,
"हम केवल यह देखते हैं कि जिम्मेदार राज्य के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक सार्वजनिक संचार में सटीक जानकारी होनी चाहिए। सार्वजनिक बयानों में इस तरह की अनजाने में हुई अशुद्धि डेटा की आपूर्ति लोगों के विश्वास को कम करती है और वर्तमान जैसे मामलों में भय फैलाने की प्रवृत्ति है। हमें इसे रोकना होगा।"
केस का शीर्षक: कोर्ट द्वारा लिया गया स्वत: संज्ञान WP(C)(PIL) No.9/2020