‘बच्चों के लिए छात्रावासों में कोई शौचालय, गद्दे, अग्निशामक यंत्र या वार्डन नहीं’: तेलंगाना हाईकोर्ट में एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

Brij Nandan

12 Aug 2023 7:24 AM GMT

  • ‘बच्चों के लिए छात्रावासों में कोई शौचालय, गद्दे, अग्निशामक यंत्र या वार्डन नहीं’: तेलंगाना हाईकोर्ट में एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2018 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विनियमों को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में राज्य अल्पसंख्यक और जनजातीय कल्याण प्राधिकरणों और विभिन्न राज्य अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है।

    हैदराबाद के एक निवासी ने चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी. विनोद कुमार की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की है, जिसमें बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सरकारी संचालित छात्रावासों और स्टैंडअलोन छात्रावासों में स्नानघर, शौचालय और वार्डन की स्थापना के लिए न्यायालय से निर्देश देने की मांग की गई है। न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता अनुपात के अनुसार जो एनसीपीसीआर के अध्याय-IV दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित है।

    याचिकाकर्ता ने आरटीआई आवेदन दायर करके प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा,

    "शौचालय 1:10 अनुपात, शौचालय 1:7 अनुपात, वार्डन 1:50 अनुपात, जो वर्तमान में बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में बाथरूम 644, शौचालय 1058 और वार्डन 258 के संबंध में कम है और इस स्टैंडअलोन छात्रावास में बाथरूम 1 :10 अनुपात, अग्निशामक यंत्र, गद्दे, तकिए और शौचालय 1:7 अनुपात, जो बाथरूम 259 और शौचालय 419 के संबंध में कम है। अग्निशामक यंत्र, गद्दे, तकिए भी दिशानिर्देशों के अध्याय-IV के संदर्भ में ठीक से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।“

    याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों और विनियमों के बावजूद, सरकार द्वारा संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थान ने बाथरूम, शौचालय, गद्दे, तकिए, अग्निशामक यंत्र और वार्डन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "...एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, राज्य और केंद्र सरकारों को ऐसे मनमाने और अवैध और मनमौजी फैसले नहीं लिए जा सकते, जो बड़े पैमाने पर लाखों बच्चों के जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।"

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह बड़ा है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ता ने आगे अदालत से अधिकारियों को राज्य भर के बच्चों के लिए स्टैंडअलोन छात्रावासों में बाथरूम और शौचालयों के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

    याचिकाकर्ता वकील: प्रभाकर चिक्कुडु

    केस टाइटल: कीथिनेडी अखिल श्री गुरु तेजा बनाम राज्य



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