संवैधानिक अदालतों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Brij Nandan

3 Feb 2023 11:47 AM GMT

  • संवैधानिक अदालतों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) में जजों की रिक्तियों के संबंध में तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कनकमेडला रवींद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हाईकोर्ट में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसलिए, उच्च न्यायपालिका में जजों की रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

    कानून मंत्री ने आगे कहा,

    "हाईकोर्ट्स के जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिक्तियों की घटना से छह महीने पहले एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव को शुरू करने की आवश्यकता होती है। सरकार केवल उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है।"

    रिजिजू ने आगे कहा कि जहां मौजूदा रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की पदोन्नति और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

    न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में एक और सवाल का जवाब देते हुए, कानून मंत्री ने कहा कि दिनांक 30.01.2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न हाईकोर्ट में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 333 पद रिक्त हैं।

    रिजिजू ने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 142 प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं और इन 142 में से 4 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं और 138 सरकार में प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि अगले 6 महीनों के दौरान 236 रिक्तियों, यानी 191 मौजूदा और 45 प्रत्याशित रिक्तियों के संबंध में सिफारिशें अभी तक उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त नहीं हुई हैं, जो कि सिफारिश करने के लिए छह महीने की अग्रिम समय सीमा का उल्लंघन है।

    उन्होंने राज्यसभा को यह भी बताया कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा अनुशंसित कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।

    उन्होंने आगे बताया कि 2019 से जनवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 22 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और विभिन्न हाईकोर्ट में 446 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

    उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के पदों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है।


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