मोटर वाहन दुर्घटना दावा दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं, 6 महीने की सीमा तय करने वाला संशोधन अधिसूचित नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया
LiveLaw News Network
21 Nov 2020 11:27 AM IST
"2019 अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के कई निहितार्थ हैं जिन्हें ध्वजांकित किया जा सकता है, अर्थात्, समय सीमा, जो वहां नहीं थी, को पेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने एक उद्देश्य के साथ इसे लाने की तारीख तय नहीं की है। संशोधित धारा 52 से 57 के प्रावधानों को लाया गया जो अध्याय X, XI & XII में पूर्ण परिवर्तन से संबंधित है और इसलिए, ये स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम को क़ानून की किताब में नहीं लाया गया है।"
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (मुआवजे के लिए आवेदन) में प्रस्तावित संशोधनों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने के लिए छह महीने की प्रस्तावित सीमा अवधि अभी तक लागू नहीं हुई है।
न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकेर की पीठ ने कहा है,
"मैंने श्री ओझा, स्टेट लॉ ऑफिसर से पूछताछ की है और स्थिति यह है कि 166 (3) को क़ानून की किताब पर नहीं लाया गया है। स्थिति यह है कि 1998 का 166 का अधिनियम आज भी मुकदमेबाजी का संचालन करेगा।"
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 53 जो कि अधिनियम की धारा 166 में संशोधन करने और दावा याचिका दायर करने के लिए छह महीने की सीमा अवधि पेश करने का प्रस्ताव करती है, को 9 अगस्त 2019 (तारीख जब संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को अधिसूचित किया गया था) को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था।
पीठ ने यह कहा,
"यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संशोधन अधिनियम के धारा 50 से 57 को अभी तक अधिसूचित किया जाना है ...अधिनियम की धारा 166 के तहत, कानूनी प्रतिनिधि मूल अधिनियम की धारा 140, 163-ए के रूप में मुआवजे के लिए यहां उल्लेखित किसी भी आवेदन को प्राथमिकता देना जारी रख सकते हैं जब तक कि मूल अधिनियम के 166 के आधिकारिक संशोधन में अधिसूचित अधिनियम की धारा 51 से 57 सरकारी गजट में प्रकाशित ना की जाएं।"
न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसने याचिकाकर्ता के दावे की याचिका को समय अवधि के अनुसार खारिज कर दिया था।
मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 24.12.2019 को एक दुर्घटना में अपने बेटे की मौत के लिए मुआवजे की मांग की। दावा याचिका 20.8.2020 को दायर की गई थी, और ट्रिब्यूनल द्वारा छह महीने से परे दायर करने के लिए इसे खारिज कर दिया गया था।
ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा,
"यह याद किया जाना चाहिए कि 14 नवंबर, 1994 से मूल अधिनियम की धारा 166 (3) में, जिसमें देरी के संबंध में प्रावधान किया गया था, को छोड़ दिया गया है। अब से, कोई प्रावधान नहीं है जिसमें देरी माफ करने के लिए प्रार्थना की जाए, यदि दुर्घटना की तारीख से छह महीने की अवधि से परे मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया जाता है (धारा 166 की उप-धारा 3, जैसा कि संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है),संशोधन अधिनियम की धारा 53 को अधिसूचित किए जाने तक, दावेदार /ओं को देरी की माफी के लिए आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। "
इसने पीठासीन अधिकारी को लाभकारी कानून- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आदेश पारित करते हुए "अधिक सतर्क" रहने के लिए आगाह किया।
साथ ही, कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के इन री : कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के सर्वव्यापी आदेश का लाभ दिया है, जिसके तहत सीमा की अवधि, चाहे वह उचित हो या नहीं, लॉकडाउन के कारण बढ़ा दी गई थी।
अपीलार्थी ने दावा किया था कि मार्च 2020 में महामारी और एक सर्वव्यापी आदेश द्वारा शीर्ष न्यायालय ने सीमा अवधि बढ़ा दी थी। इस पहलू को ट्रिब्यूनल द्वारा भी देखा जाना चाहिए था।
इस सबमिशन को लेकर हाईकोर्ट ने कहा,
"इसका विकल्प ट्रिब्यूनल के पास भी उपलब्ध था, लेकिन मामले के निपटान की जल्दबाजी में, उसने सीमा की अवधि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सर्वव्यापी आदेश की दृष्टि खो दी। दूसरा पहलू यह था कि परिवार युवा बेटे की मौत से शोक संतप्त था और अपीलकर्ताओं में से एक की मां का कोविड के कारण निधन हो गया। इन सभी पहलुओं पर न्यायाधीश द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।"
तदनुसार, दिए गए आदेश को रद्द किया गया था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 को पढ़ते हुए धारा 166 के अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश के साथ ट्रिब्यूनल में दाखिल करने के लिए दावा याचिका बहाल की गई थी क्योंकि अधिनियम के अध्याय X, XI XII के साथ संशोधित अनुभाग के अनुसार प्रावधान को क़ानून पुस्तिका पर नहीं लाया गया है।
उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,
"2019 अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के कई निहितार्थ हैं जिन्हें ध्वजांकित किया जा सकता है, अर्थात्, समय सीमा, जो वहां नहीं थी, को पेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने एक उद्देश्य के साथ इसे लाने की तारीख तय नहीं की है। संशोधित धारा 52 से 57 के प्रावधानों को लाया गया जो अध्याय X, XI और XII में पूर्ण परिवर्तन से संबंधित है और इसलिए, संशोधित अधिनियम को क़ानून की किताब पर नहीं लाया गया है। यह स्पष्ट है कि नए शासन की योजना उन्हें तब दिखाएगी जब तक अध्याय X, XI & XII के पहले के प्रावधानों में संशोधन या निरस्त करके क़ानून की किताब में नहीं लाया गया है।"
केस का शीर्षक: शैलेंद्र त्रिपाठी और अन्य बनाम धर्मेंद्र यादव और अन्य