कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

6 April 2023 6:13 AM GMT

  • कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    JKL High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने पड़ोसी की 10 वर्षीय बेटी से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाल ही में कहा कि आम तौर पर कोई भी महिला किसी पुरुष को बलात्कार के लिए झूठा फंसाकर अपने चरित्र को खतरे में नहीं डालेगी।

    जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने देखा,

    "चूंकि बलात्कार महिला के चरित्र पर स्थायी दाग छोड़ देता है और पीड़िता और उसके परिवार पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पीड़िता ने याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ बलात्कार की मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई होगी, जिससे उसके सम्मान, चरित्र, प्रतिष्ठा और उसके भविष्य की शादी की संभावनाओं को समाज में दांव पर लगाकर आरोपी को झूठा फंसाया जा सके। आमतौर पर, बलात्कार का अपराध प्रकृति से गंभीर होता है।"

    अभियुक्त-आवेदक ने प्रस्तुत किया कि उसे 24 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया, अपराध की कथित घटना की तारीख से छह दिन और वास्तव में विवाद उनके घर की ओर जाने के संबंध में दीवानी प्रकृति का है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अस्तित्व नहीं है।

    आरोपी ने आगे तर्क दिया कि उसे अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया और तब से वह जिला जेल में बंद है। याचिकाकर्ता ने कहा कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य होने और उसकी गिरफ्तारी के कारण परिवार के सदस्य भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

    पीड़ित पक्ष का मामला यह है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह अपने मोहल्ले में नल से पानी भर रही थी। उसने उसे यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी। हालांकि, उसने घटना के एक हफ्ते बाद अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए।

    न्यायालय ने कहा कि बलात्कार महिला के चरित्र पर स्थायी दाग छोड़ देता है और पीड़िता और उसके परिवार पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

    पीठ ने रेखांकित किया,

    "बलात्कार समाज में सबसे घृणित अपराध है, जो पीड़ित के चरित्र पर दाग छोड़ देता है, इसलिए कोई भी स्वाभिमानी महिला सामान्य रूप से बलात्कार की कहानी नहीं गढ़ेगी।"

    यौन अपराधों से जुड़े मामलों में नरमी बरतने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा करना न केवल अवांछनीय है, बल्कि जनहित के खिलाफ भी है।

    अदालत ने कहा,

    "अदालतें इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकतीं कि महिलाओं और नाबालिग बच्चों पर हिंसा के अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए अपराध करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में नरमी दिखाना वास्तव में गलत सहानुभूति का मामला होगा। यह अधिनियम अभियुक्त का मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि अपमानजनक भी है। उसे जमानत देने से न्याय की राह बाधित होने का खतरा पैदा होगा..."

    जज ने कहा कि इस तरह का कृत्य पीड़िता की गरिमा, पवित्रता, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा पर अमिट दाग छोड़ देता है और आरोपी को जमानत देने से बड़े पैमाने पर लोगों का विश्वास हिल जाएगा।

    इस विषय पर और विस्तार करते हुए पीठ ने कहा कि पीड़िता ने अपने सम्मान, चरित्र, प्रतिष्ठा और भविष्य की शादी की संभावनाओं को समाज में दांव पर लगाकर उसे झूठे तरीके से फंसाने के लिए आरोपी के खिलाफ बलात्कार की मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई होगी।

    इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि आरोपी के खिलाफ कथित अपराध उसके प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक कारावास या 20 साल से कम की जेल की सजा नहीं होगी, बेंच ने रिकॉर्ड किया,

    "जितनी अधिक कठोर सजा होगी, जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के मुकदमे के दौरान फरार होने या न्याय से भागने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस बात का पूरा खतरा है कि जमानत पर रिहा होने पर वह फरार हो जाएगा या मुकदमे के दौरान भाग जाएगा।"

    याचिकाकर्ता के कृत्य को नृशंस और पैशाचिक प्रकृति का करार देते हुए अदालत ने कहा कि जिस तरह से याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने पीड़ित पक्ष पर अपराध किया है, वह हर किसी की रीढ़ को कंपकंपी देता है, जो न्याय का प्रशासन और कानून के शासन के रखरखाव से संबंधित है।

    यह देखते हुए कि यह उपयुक्त मामला है, जहां याचिकाकर्ता/आरोपी के रूप में जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह अपने पक्ष में जमानत के लिए मजबूत मामला बनाने में विफल रहा है, अदालत ने जमानत याचिका को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: सुनील कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

    साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 75/2023

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