ऐसा कोई नियम नहीं कि छात्रों को शिक्षा के लिए दूर नहीं भेजा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय को 5 छात्रों को सातवीं कक्षा में प्रवेश देने का निर्देश दिया
Avanish Pathak
2 March 2023 10:40 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गृहनगर से दूर भेजा जा सकता है, हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला रत्नागिरी में 11 वर्षीय पांच छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के निर्णय को रद्द कर दिया। छात्र के परिवार कोल्हापुर जिले से हैं, लेकिन उन्होंने जेएनवी, रत्नागिरी में प्रवेश मांगा था।
जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस डॉ नीला केदार गोखले की खंडपीठ ने स्कूल को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सातवीं कक्षा में सभी याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
"मात्र यह कहना कि माता-पिता कोल्हापुर जिले में रहते हैं, अपर्याप्त है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी बच्चे को शिक्षा के उद्देश्य से उसके गृह नगर से दूर नहीं भेजा जा सकता है।"
अदालत ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी में एक बार प्रवेश दिए जाने के बाद, इसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि छात्र ने कक्षा पांच में पूरे एक वर्ष का अध्ययन पूरा नहीं किया है क्योंकि प्रवेश में COVID के कारण देरी हुई थी।
कोर्ट ने कहा,
"संक्षिप्त रूप से कहा गया है: एक बार प्रवेश दिए जाने के बाद, इसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है (क्योंकि वर्ष देरी से शुरू हुआ)।"
छात्र (याचिकाकर्ता) रत्नागिरी के एक स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ते थे। अगस्त 2020 में, उन्होंने छठी कक्षा में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 के लिए आवेदन किया। परीक्षा 30 मार्च, 2021 को निर्धारित की गई थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। यह अंततः 11 अगस्त, 2021 को आयोजित किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें प्रवेश दिया गया। हालांकि, 26 नवंबर, 2021 को समान आदेशों के माध्यम से निम्नलिखित आधारों पर उनके प्रवेश रद्द कर दिए गए थे –
-उन्होंने सत्र के "बीच में" कक्षा V में प्रवेश प्राप्त किया
-तहसीलदार के कार्यालय की कोई आवक मुहर नहीं
-प्रवेश दस्तावेज़ में 'महीने का उल्लेख' नहीं है
-जाति दस्तावेज़ पर मोहर का अभाव
इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
जेएनवीएसटी, 2021 के प्रॉस्पेक्टस में यह प्रावधान है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्र को किसी भी स्कूल में कक्षा पांच में एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष पूरा करना चाहिए।
अनुष्का संभाजी पाटिल बनाम नवोदय विद्यालय समिति में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों ने कक्षा पांच पास की है और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अयोग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा पांच में अध्ययन नहीं किया था।
हाईकोर्ट ने माना कि कक्षा तीन से पांच में प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की शुरुआत के कुछ महीने बाद शुरू हुआ क्योंकि COVID महामारी के कारण उन मानकों के छात्रों ने "पूरे शैक्षणिक वर्ष" के लिए अध्ययन नहीं किया।
कोर्ट ने कहा,
चूंकि अनुष्का पाटिल मामले के तथ्य वर्तमान मामले के समान हैं, इसलिए इसका अनुपात निर्णय भी लागू होता है।
अदालत ने पहले कारण को खारिज करते हुए कहा,
"अगस्त 2020 में याचिकाकर्ताओं के आवेदनों की दहलीज पर अस्वीकृति का यह एक कारण होता, अगर उनमें से प्रत्येक को JNVST-2021 में भाग लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता। इस तरह के किसी भी इनकार से दूर, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं को मिसलीड किया गया है: उन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई, एग्जाम या स्क्रीनिंग में शामिल होने दिया गया, अर्हता प्राप्त करने, योग्यता सूची में अपना नाम रखने, मार्कशीट जारी करने और यहां तक कि प्रवेश की अनुमति दी गई।”
अदालत ने अन्य तीन कारणों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे प्रवेश रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकते। "अगर वह एक पूर्व-आवश्यकता थी, तो उसे प्रवेश से पहले होना था। यह प्रवेश के बाद की गई 'खोज' नहीं हो सकती थी।"
जेएनवी, रत्नागिरी के प्रधानाचार्य ने एक हलफनामे में कहा कि प्रवेश केवल छठी और नौवीं कक्षा में दिए जाते हैं, बीच में नहीं। इस प्रकार, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कक्षा VI में प्रवेश प्राप्त नहीं किया, इसलिए उन्हें कक्षा VII में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने कहा कि छठी कक्षा में प्रवेश में देरी हुई क्योंकि महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा में भी देरी हुई। इसलिए, याचिकाकर्ता "बीच में" प्रवेश पाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अदालत ने कहा कि रद्द करने का कारण यह नहीं था कि छात्र कोल्हापुर से हैं न कि रत्नागिरी से। यह आधार पहली बार प्राचार्य के हलफनामे में ही लिया गया है।
अदालत ने दोहराया कि प्रशासनिक कार्रवाई को केवल एक बार चुनौती दिए जाने के बाद बाद के कारणों से समर्थित नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
इसके अलावा, अगर याचिकाकर्ता अपात्र थे तो पहले स्थान पर प्रवेश क्यों दिया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
हलफनामे में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा देरी हुई क्योंकि अनुष्का पाटिल का फैसला अप्रैल 2022 में पारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने इस विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि यह उस तरह की देरी नहीं है जो याचिका को खारिज करने का वारंट करे।
केस नंबरः रिट पीटिशन नंबर 10553 ऑफ 2022
केस टाइटलः प्रीतम विजय अनुसे व अन्य बनाम नवोदय विद्यालय समिति और अन्य।