"कोई नियम नहीं है कि गरीब अंगदान नहीं कर सकते': केरल हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को असंबंधित ‌किडनी प्रत्यारोपण की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 12:52 PM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डोनर की खराब आर्थिक पृष्ठभूमि अंग दान के लिए बाधा नहीं है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉराइजेशन कमेटी के आदेश के ‌खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दी। कमेटी ने एक महिला के अंगदान के आवेदन को इस आधार पर खार‌िज कर दिया था कि वह एक गरीब परिवार से आती है।

    जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, "मैं प्रतिवादी के तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं। केवल इसलिए कि डोनर एक गरीब परिवार का है, अंग दान करने में कोई बाधा नहीं है ... ऐसा कोई नियम नहीं है कि गरीब लोग अंग दान नहीं कर सकते हैं। गरीब होना पाप नहीं है। हमारे देश में कई बड़े दिल वाले लोग हैं और वे उन्हें बचा सकते हैं। इस तरह हम अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम कर सकते हैं।"

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि पहली याचिकाकर्ता रीजा पी किडनी की मरीज हैं, जिन्हें तत्काल प्रत्यारोपण की जरूरत है। वह वर्तमान में सप्ताह में तीन बार डायलिसिस से गुजर रही है, और उसके करीबी रिश्तेदारों की किडनी उपयुक्त नहीं पाई गई।

    पहली याचिकाकर्ता की दयनीय स्थिति को देखते हुए दूसरी याचिकाकर्ता सरस्वती ने पहली याचिकाकर्ता को अपनी किडनी दान करने की इच्छा बताई। बताया जाता है कि उनके पति सालों से एक साथ काम करते थे, उनके परिवार एक-दूसरे के काफी करीब हैं।

    हालांकि, प्रतिवादी जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डोनर एक गरीब परिवार से है, और यह कि उस क्षेत्र से कई असंबंधित पिछले किडनी डोनर हैं, जहां से दूसरी याचिकाकर्ता है।

    उसी से व्यथित होकर एडवोकेट सीएम मोहम्मद इकबाल के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की गई थी ।

    याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी, अभिलेखों के माध्यम से और याचिकाकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

    परिणाम

    बेंच हालांकि प्रतिवादी के तर्क को समझने में विफल रही, यह बताते हुए कि गरीबी अंग दान करने में बाधा नहीं है।

    अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा अस्वीकृति के लिए उद्धृत अन्य आधारों में से एक यह था कि दस्तावेज़ में नामांकित पति और पत्नी के साथ पूछताछ के बाद ग्राम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ झूठा पाया गया था।

    "मुझे नहीं पता कि प्रतिवादी कैसे यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ग्राम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज झूठा है। प्रतिवादी को यह घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है कि प्रत्यारोपण के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय एक ग्राम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र झूठा है।"

    न्यायालय द्वारा यह भी स्थापित किया गया था कि पक्षों से पूछताछ करते समय प्रतिवादी को "नरम रुख" लेना चाहिए। प्रतिवादी का इरादा केवल यह पता लगाने का होना चाहिए कि क्या कोई वाणिज्यिक लेनदेन है।

    प्रतिवादी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उस क्षेत्र में कई असंबंधित किडनी डोनर थे जहां डोनर रहता है। हालांकि, बेंच ने बिना किसी सबूत के इस तरह के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    "मुझे लगता है कि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी द्वारा पुनर्विचार करने का मामला है। प्रतिवादी द्वारा तय किए जाने वाले बिंदु यह है कि क्या कोई वाणिज्यिक लेनदेन किया गया है।"

    यह मामला तब सामने आया था जब एक प्रमुख मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि ने पहले याचिकाकर्ता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की सूचना दी थी।

    तदनुसार, अदालत ने इस तरह की घटनाओं को सामने लाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए रिपोर्ट का न्यायिक नोटिस लिया।

    इस प्रकार, रिट याचिका की अनुमति दी गई और प्रतिवादी के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर पुनर्विचार करने और एक सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

    केस शीर्षक: रीजा पी. और अन्य बनाम जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story