'मलयालम फिल्म उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है': केरल हाईकोर्ट ने मूवी थिएटरों को फिर से खोलने की याचिका पर विचार किया

LiveLaw News Network

27 Jan 2022 4:47 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में राज्य में सिनेमा हॉल को 20% के साथ चलाने और COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की मंजूरी मांगी गई है।

    याचिका में कहा गया है कि अन्य क्षेत्र अभी भी बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं।

    न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने मंगलवार को सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले को 27 जनवरी को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

    राज्य में फिल्म प्रदर्शकों के एक संगठन द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाल के सरकारी आदेशों को चुनौती दी गई है। 20 और 24 जनवरी, 2022 को जारी आदेश में के तहत राज्य में सिनेमाघरों के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    याचिका में कहा गया है कि महामारी की शुरुआत के बाद से मलयालम फिल्म उद्योग को एक झटके का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 19 महीने के लिए बंद हो गए।

    याचिका में कहा गया है,

    "900 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के साथ, मलयालम फिल्म उद्योग अपने अब तक के सबसे खराब संकट से गुजर रहा है।"

    एक के बाद एक संकटों का सामना करने के बाद सिनेमाघरों को अंततः अक्टूबर 2021 में राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ फिर से खोल दिया गया था।

    महामारी के कारण याचिकाकर्ता और उसके सदस्य सिनेमा घर फिर से खोलने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और फेस मास्क सहित COVID-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं।

    जब महामारी की तीसरी लहर आई, तो राज्य ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मॉल, थीम पार्क और वेडिंग हॉल प्रोटोकॉल के पालन के साथ काम करेंगे और सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम को पूरी तरह से बंद रहेंगे।

    याचिकाकर्ता संगठन ने तर्क दिया कि एक विशेष उद्योग पर लगाया गया ऐसा प्रतिबंध मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

    इस आदेश के बाद तिरुवनंतपुरम के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसी तरह के प्रतिबंध लगाए।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि होटल और अपार्टमेंट परिसरों से जुड़े मॉल, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल और हेल्थ क्लब पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

    आगे कहा कि यहां तक कि श्रेणी 'सी' जिलों में ताड़ी की दुकानों और बार होटलों को भी काम करने की अनुमति है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे केएसआरटीसी और भारतीय रेलवे अभी भी इनमें से किसी भी प्रतिबंध के बिना काम कर रहे हैं।

    संगठन ने तर्क दिया कि COVID 19 ने पहले ही मलयालम फिल्म उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है।

    राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद करने का आदेश के फिल्म उद्योग को और बर्बाद कर देगा।

    इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि राज्य के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि सिनेमा हॉल और उनके संचालन के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से मामलों की संख्या में वृद्धि हुई हो।

    यह भी आग्रह किया गया कि केवल केरल में सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में COVID -19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सिनेमा घर खोलने की अनुमति दी गई है।

    याचिका में कहा गया है,

    "केरल राज्य में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि सिनेमा हॉल ने कोविड क्लस्टर बनाने के लिए सुविधा प्रदान की है या उत्प्रेरक बन गए हैं। इस प्रकार प्रतिवादियों की एक्सट पी 2 और पी 3 कार्यवाही में निहित निर्देश मनमानी, भेदभावपूर्ण है।"

    आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता और सदस्य को समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जारी किए गए COVID प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए 50 प्रतिशत के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी जाए।

    केस का शीर्षक: फिल्म प्रदर्शक संयुक्त संगठन केरल बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

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