दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में नहीं होगी फिर से सुनवाई शुरू, न्यायिक ट्रांसफर के बाद वापस लौटे जज
Shahadat
19 Jun 2025 5:27 AM

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप पर बहस फिर से नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जज को एक महीने पहले उनके ट्रांसफर की अधिसूचना के बाद वापस न्यायालय में लाया गया।
एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पिछले साल सितंबर में शुरू हुए मामले में आरोपों पर बहस को विस्तार से सुना। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायपालिका में न्यायिक ट्रांसफर के बाद उन्हें साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह एडिशनल सेशन जज ललित कुमार को नियुक्त किया गया।
हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नई अधिसूचना में कहा गया कि एएसजे ललित कुमार को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि एएसजे बाजपेयी को कड़कड़डूमा कोर्ट में एएसजे के रूप में वापस लाया गया, जहां दंगों का मामला लंबित है।
उल्लेखनीय है कि जज कुमार ने अपने ट्रांसफर के तुरंत बाद बड़ी साजिश के मामले को निपटाया था और मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए तारीख भी तय की थी। उन्होंने कहा था कि काफी समय बीत चुका है, इसलिए आरोप के बिंदु पर बहस में तेजी लानी होगी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष और आरोपियों के वकील को समय-सीमा और जिस तरह से वे बहस करेंगे, उसके बारे में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसमें उनके द्वारा लिए जाने वाले घंटे भी शामिल हैं।
मामले की सुनवाई जुलाई में तय की गई।
बता दें, मामले की सुनवाई शुरू में एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कई साल तक की थी। हालांकि, बाद में उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह एएसजे बाजपेयी को नियुक्त किया गया। आरोप पर बहस केवल बाद वाले ने ही सुनी।
जज बाजपेयी के समक्ष अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। पांच आरोपियों ने भी आरोप के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।
2020 की FIR 59 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई थी।
मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी हैं।