CPC में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार ने संसद में बताया
Shahadat
14 Feb 2025 1:23 PM

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में संशोधन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
यह बयान सांसद (एमपी) संजय कुमार झा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया।
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
मंत्री ने आगे कहा कि मुकदमेबाजी को कम करने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख विधायी सुधारों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को बढ़ावा दिया, जैसे कि 2015, 2019 और 2020 में किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन; प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता और निपटान को अनिवार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में 2018 का संशोधन; भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 और मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का अधिनियमन।