आम सहमति की कमी के कारण अब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया
Shahadat
17 Dec 2022 1:41 PM IST
संसद के दो सदस्यों में किए गए सवाल के जवाब में कि क्या केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) बनाने पर विचार कर रही है ताकि निचली न्यायिक सेवा में भर्ती प्रक्रिया को और अधिक कुशल, समान और नियमित बनाया जा सके और इसका समाधान भी किया जा सके।
न्यायपालिका में रिक्तियों को समय पर भरने से न्यायाधीशों की कमी के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस समय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
कानून मंत्री द्वारा इस समय इस तरह का प्रस्ताव न रखने का कारण हितधारकों के बीच अलग-अलग राय है। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में इसी तरह के एक प्रश्न का सामना करते हुए रिजिजू ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार, "एक सामान्य आधार पर पहुंचने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में लगी हुई है।"
उन्होंने उन राज्य सरकारों को भी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जो एआईजेएस (हरियाणा और मिजोरम) के गठन के पक्ष में हैं; जिन्होंने इसे खारिज कर दिया (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और पंजाब); संशोधन चाहने वाले (बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड) और जिन राज्यों ने इसके पक्ष में जवाब नहीं दिया (गुजरात, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा) हैं।
इसके पक्ष में रहने वाले हाईकोर्ट की सूची (सिक्किम, त्रिपुरा); दो इसके खिलाफ हैं (आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मद्रास, पटना, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा); संशोधन की मांग (इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर) करने वाल हैं और जिन्होंने उत्तर नहीं दिया (गुवाहाटी, मध्य प्रदेश) उन्हें भी मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
कानून मंत्री ने शुक्रवार (16.12.2022) को स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल एआईजेएस के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, उन्होंने सरकार की राय व्यक्त की कि समग्र न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उचित रूप से तैयार एआईजेएस महत्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली नई योग्य कानूनी प्रतिभा को शामिल करने और समाज के हाशिए और वंचित वर्गों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगी।
प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने संक्षिप्त रूप से बताया कि एआईजेएस के मुद्दे पर सरकार द्वारा कैसे विचार किया जा रहा है और इसका क्या हश्र हुआ। प्रस्ताव शुरू में नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया। इसके बाद प्रस्ताव को अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में एजेंडा आइटम के रूप में शामिल किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
एआईजेएस के गठन के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट और राज्य सरकारों के विचार मांगे गए। चीफ जस्टिस के 2015 में हुए सम्मेलन में जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए न्यायिक सेवा समिति बनाने और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के चयन की समीक्षा का मामला उठाया गया।
हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को हाईकोर्ट द्वारा देखे जाने और उचित तरीके विकसित करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। उसी वर्ष मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन में हाईकोर्ट और राज्य सरकारों के विचारों के साथ एआईजेएस के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया।
इसके बाद कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक में 2017 में प्रस्ताव लिया गया। इस प्रस्ताव पर 2017 में संसदीय सलाहकार समिति और 2021 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा भी विचार-विमर्श किया गया।
कानून मंत्री के पिछले वर्षों के बयान के अनुसार केवल 2 राज्य सरकारों और 2 हाईकोर्ट ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव के खिलाफ 8 राज्य सरकारें 13 हाईकोर्ट थे; 5 राज्य सरकारों और 6 हाईकोर्ट ने संशोधन की मांग की और 13 राज्य सरकारों और 2 हाईकोर्ट ने जवाब नहीं दिया।