वसीयत के न‌िष्पादन को साबित करने के लिए मुंशी के परीक्षण की जरूरत नहींः गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Aug 2021 10:18 AM GMT

  • वसीयत के न‌िष्पादन को साबित करने के लिए मुंशी के परीक्षण की जरूरत नहींः गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के प्रावधानों के मुताबिक, वसीयत के मुशी के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून के लिए कम से कम एक गवाह की परीक्षा की आवश्यकता है।

    1872 के अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण प्रमाणित हो। यदि किसी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है, तो इसे साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से बुलाया नहीं जाता है, यदि एक जीवित गवाह हो, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो ...

    जस्टिस एपी ठाकर ने एक संपत्ति विवाद मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें वसीयत और उसका निष्पादन परीक्षण के तहत था।

    अपीलीय न्यायालय, सूरत के फैसले और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, मूल प्रतिवादी ने सीपीसी की धारा 100 के तहत तत्काल दूसरी अपील को प्राथमिकता दी थी।

    प्रतिवादी ने संपत्ति के विभाजन के लिए वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि संपत्ति संयुक्त परिवार की थी और इस प्रकार उसे संपत्ति में अपने आधे हिस्से का कब्जा दिया जाना चाहिए।

    ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के उस वाद को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने प्रथम अपील संख्या 33/1981 दायर की थी, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसकी अनुमति दी थी।

    प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर मृतक द्वारा वसीयत के निष्पादन के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप किया था:

    1. वसीयत में संपत्तियों का कोई विवरण नहीं है।

    2. वसीयत में कहा गया है कि मृतक का एक ही बेटा है, जबकि उसके दो बेटे थे।

    3. अंगूठे के निशान के रंग अर्थात मृतक के नीले या काले रंग के संबंध में प्रतिवादी के महत्वपूर्ण गवाहों के मौखिक साक्ष्य में विसंगति है।

    4. स्टाम्प की खरीद के संबंध में प्रतिवादी गवाह का विरोधाभासी बयान है।

    5. प्रतिवादी के गवाह के विरोधाभासी सबूत हैं कि क्या वसीयत का मसौदा तैयार किया गया था, जब वे या तो मुंशी के घर के ओटा पर या मुंशी के अंदर के कमरे में बैठे थे...

    6. मुंशी की परीक्षा न लेना।

    7. मृतक लकवा से पीड़ित था और वह विल को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह अपनी मृत्यु के समय से पहले बीमार था।

    8. मृतक की मृत्यु के बाद वसीयत का पंजीकरण।

    कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वाद की संपत्तियां मृतक दीवाला गौसा की स्व-अर्जित संपत्ति थीं, जो वसीयत के निष्पादक थे।

    वसीयत को निष्पादित करने या बनाने की क्षमता के साथ-साथ वसीयत के निर्माण के संबंध में, न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 59 और 82 में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया।

    अपीलीय न्यायालय की इस तथ्य पर निर्भरता कि वसीयत के मुंशी की प्रतिवादी द्वारा जांच नहीं की गई थी, वसीयत के प्रमाण के लिए कानूनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाया गया।

    पहली अपीलीय अदालतों का अवलोकन कि वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में उल्लेख किया था कि वसीयत की वास्तविकता पर संदेह करने के लिए कि उसका केवल एक ही बेटा है, गलत पाया गया।

    इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि यह कानून के सुस्थापित सिद्धांत हैं कि वसीयत की व्याख्या करते समय पूरी वसीयत को पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

    वसीयत को पढ़ने पर, यह स्पष्ट था कि मृतक का एक अन्य पुत्र अखो है, जो अपने ससुर के साथ रहता है और अपने पिता को छोड़ चुका है और कभी उसकी देखभाल नहीं की थी।

    इस प्रकार मृतक दीवाला गौस के लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने ही बेटे को स्व-अर्जित संपत्तियों में कोई हिस्सा पाने से वंचित कर दे।

    रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि वसीयत को साबित करने की सभी कानूनी आवश्यकताएं संतुष्ट थीं और वादी को वसीयतकर्ता द्वारा संपत्तियों से बाहर करने का तथ्य वसीयत में ही परिलक्षित होते ‌थे।

    हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यह माना है कि मृतक द्वारा वसीयत को स्वस्थ मनःस्थिति में निष्पादित किया गया था। मौजूदा अपील को अनुमति दी गई और प्रथम अपीलीय न्यायालय, सूरत यानी सहायक न्यायाधीश, सूरत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

    मामला: सोनाजी बढाला चौधरी बनाम अखा दिवाला चौधरी, उत्तराधिकारियों के माध्यम से

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