मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाले ब्याज़ पर कोई इनकम टैक्स नहीं: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री

  • मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाले ब्याज़ पर कोई इनकम टैक्स नहीं: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाले ब्याज़ को इनकम टैक्स एक्ट से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, मोटर दुर्घटना मुआवज़े के लिए दिए गए ब्याज़ पर कोई TDS कटौती नहीं होगी।

    वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा,

    "मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज़ इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।"

    उल्लेखनीय है कि MACT मुआवज़े के लिए दिए गए ब्याज़ पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू होता है या नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

    2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में दिए गए 50,000 रुपये से ज़्यादा के मुआवज़े पर ब्याज़ की देनदारी पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की प्रयोज्यता पर केंद्र सरकार और इनकम टैक्स विभाग के विचार मांगे थे।

    2022 में, कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोटर दुर्घटना मुआवज़े के पुरस्कारों से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के रूप में काटे गए पैसे के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा था, जो उन दावों के संबंध में बिना दावे वाले रिफंड के रूप में पड़े हैं जो इनकम टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

    रूपेश रश्मिकांत शाह बनाम UOI मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोटर दुर्घटना दावे में दावा याचिका की तारीख से लेकर पुरस्कार या अपील पारित होने तक दिया गया ब्याज़ टैक्स के योग्य नहीं होगा, क्योंकि यह आय नहीं है।

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