30 मिनट नमाज पढ़ने में कोई नुकसान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के मंदिर में नमाज पर रोक लगाने से इनकार किया

Avanish Pathak

29 Jun 2023 4:55 PM IST

  • 30 मिनट नमाज पढ़ने में कोई नुकसान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के मंदिर में नमाज पर रोक लगाने से इनकार किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै जिले के थिरुप्पारनकुंद्रम में स्थित काशी विश्वंथर मंदिर की ओर जाने वाले नेलिथोपु (रास्ते) में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है।

    जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने नेलिथोपु में प्रार्थनाओं की पेशकश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती को चार सप्ताह तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि 30 मिनट तक नमाज पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है और इसका किसी व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    याचिका अघिला भारत हनुमान सेना के राज्य संगठन सचिव रामलिंगम ने दायर की थी। अपनी याचिका में रामलिंगम ने कहा कि जो भक्त थिरुप्परकुंड्रम के शीर्ष पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे, वे नेल्लीथोप्पु स्थान पर आराम करते थे और अपना भोजन करते थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसी समय, सिकंदर बधुशा धारगा के जमात सदस्यों ने उक्त नेलिथोप्पु स्थान पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया।

    उन्होंने आगे कहा कि जमात के सदस्य आमतौर पर पल्लीवासल (मस्जिद) में प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सिकंदर बधुशा धारा भी थिरुप्पाराकुंड्रम पर्वत पर स्थित है और पास में प्रार्थना करने के लिए अन्य खाली भूमि उपलब्ध थी।

    रामलिंगम ने प्रस्तुत किया कि नेलिथोपू में नमाज अदा करके, जमात के सदस्य जनता के लिए उपद्रव और बाधा उत्पन्न कर रहे थे और नमाज पढ़ने के बाद, सदस्यों ने खाद्य अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे आदि से मार्ग को प्रदूषित कर दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जमात के सदस्य दावा कर रहे थे कि थिरुप्परकुंड्रम अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी थिरुकोइल पर्वत को "सिकंदर पर्वत" के रूप में जाना जाता था और इस प्रकार वे भूमि पर अतिक्रमण करने और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।

    हालांकि अदालत अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिका स्थगित कर दी।

    केस टाइटल: एपी रामलिंगम बनाम सरकार के सचिव और अन्य

    केस नंबर: WP (MD) 15565/2023

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