ट्रेनी को दिए गए स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति पर कोई जीएसटी नहीं: एएआर
Shahadat
17 Jun 2022 11:22 AM IST
महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाया कि उद्योग भागीदारों द्वारा ट्रेनी को दिए गए स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति पर जीएसटी देय नहीं है।
उक्त आवेदक मैसर्स पटले एडुस्किल्स फाउंडेशन मानव संसाधन और कौशल विकास के व्यवसाय में है और भारत सरकार के राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एनईईएम योजना) के तहत एक सूत्रधार है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के माध्यम से अधिसूचित एनईईएम योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनीज को "नौकरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण" की सुविधा के लिए प्रावधान करके कुशल श्रम पैदा करना है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो या तो किसी तकनीकी या गैर-तकनीकी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन / ग्रेजुएशन / डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कक्षा 10 के बाद पढ़ाई बंद कर दी है।
आवेदक NEEM फैसिलिटेटर के रूप में ट्रेनी की पहचान कर रहा है और ट्रेनर इंस्टीट्यूट में उनका नामांकन कर रहा है, जिसके लिए वह 1500 रुपये प्रति ट्रेनी प्रति माह का निश्चित शुल्क लेता है। पूरी प्रक्रिया संस्थाओं/ट्रेनर इंस्टीट्यूट और आवेदक के बीच लिखित समझौते के तहत की जाती है।
आवेदक उद्योग भागीदारों के साथ समझौतों के बदले ट्रेनी की मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड तैयार करता है, ट्रेनी के स्टाइपेंड की प्रक्रिया करता है, ट्रेनी को वजीफा का भुगतान करता है और एनईईएम विनियमों के तहत अनिवार्य सभी कार्यों का निर्वहन करता है।
आवेदक ने इस मुद्दे पर उचित निर्णय की मांग की कि क्या आवेदक एनईईएम सुविधाकर्ता होने की क्षमता में विभिन्न ट्रेनर इंस्टीट्यूशन से स्टाइपेंड राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हुए और ट्रेनर को इसे प्रेषित करते समय 'शुद्ध एजेंट' के रूप में कार्य करता है।
एएआर ने पाया कि आवेदक केवल स्टाइपेंड के भुगतान के लिए माध्यम है और वास्तविक सेवा ट्रेनी द्वारा इंस्टीट्यूट/ट्रेनर इंस्टीट्यूशन को प्रदान की जाती है जिसके लिए स्टाइपेंड देय है। आवेदक द्वारा इंस्टीट्यूट/ट्रेनर इंस्टीट्यूशन से प्राप्त स्टाइपेंड की राशि और ट्रेनी को पूरा भुगतान आवेदक के लिए योग्य नहीं है।
एएआर ने कहा कि इंस्टीट्यूट/ट्रेनर इंस्टीट्यूशन द्वारा आवेदक को भुगतान किए जाने वाले स्टाइपेंड को आगे प्रशिक्षुओं को पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना जीएसटी को आकर्षित नहीं करता है और इसे कर योग्य मूल्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदक का नाम: पटले एडुस्किल्स फाउंडेशन
दिनांक: 08.06.2022
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