सिविल मामलों में अंतरिम आदेशों का और विस्तार नहीं, जघन्य अपराधों में विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत: दिल्ली उच्च न्यायालय
LiveLaw News Network
23 Oct 2020 4:04 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि दीवानी मामलों में पारित अंतरिम आदेशों का आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, जघन्य अपराधों में शामिल विचाराधीन कैदियों को दी गई अंतरिम जमानतों का विस्तार नहीं किया जाएगा ।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में अंतरिम आदेशों के पुनः विस्तार में लिया है।
अदालत ने कहा कि जबकि अंतरिम जमानतों का विस्तार और अंतरिम स्थगन आदेश पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण अदालतों के प्रतिबंधात्मक कामकाज को देखते हुए आवश्यक था।
कोर्ट ने कहा की,
"लेकिन अब स्थिति बदल गई है और उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय स्तर पर सभी न्यायालय फिजिकल मोड / वीसी मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं और चूंकि जेलों में COVID -19 का कोई प्रसार नहीं है और लगभग 16,000 कैदियों में से केवल 3 ही संक्रमित हैं और उन्हें अलग कर दिया गया है और वे अस्पताल में भर्ती हैं, हम 25 मार्च, 2020 के अपने आदेश को संशोधित करने के लिए इसे उचित मानते हैं, जिसे अंतिम रूप से 24 अगस्त, 2020 को बढ़ाया गया था।"
हाईकोर्ट ने निम्न आदेश दिया है,
· जघन्य अपराधों में शामिल 2318 विचाराधीन कैदियों के लिए, जिन्हें जिला न्यायालयों द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, इस न्यायालय के आदेशों के तहत अंतरिम जमानतों का और विस्तार नहीं किया जाएगा। (चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण के लिए अनुसूची निर्धारित की गई है)
· हाईकोर्ट द्वारा 356 कैदियों के लिए अंतरिम जमानत दिए गए वे 13 नवंबर, 2020 को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।
हालांकि, उन्हें अपनी अंतरिम जमानतों के विस्तार के लिए संबंधित अदालतों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी और संबंधित अदालतें उक्त आवेदनों पर अपनी खूबियों के आधार पर विचार करेंगी।
जहां तक दीवानी मामलों में पारित अंतरिम आदेशों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि "ऐसे सभी अंतरिम आदेशों का उक्त मामलों में सुनवाई की अगली तारीख पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हालांकि, उक्त मामलों में पक्षकारों को अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए संबंधित अदालतों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है, जो गुण-दोष के आधार पर तय किए जाएंगे।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी से अनुरोध किया है कि वह समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा हुए 2,907 कैदियों के संबंध में निर्णय ले।
दस दिन के भीतर फैसला लेना होगा।