हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को रद्द किया

Brij Nandan

12 July 2023 8:05 AM GMT

  • हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को रद्द किया

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर न होने पर उसके खिलाफ पारित प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को रद्द कर दिया है।

    जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने टिप्पणी की,

    "आश्चर्य की बात है, जब याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उसे एफआईआर आदि के 27 लीव कैसे प्रदान किए गए हैं। यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल न करने और अतिउत्साह को दर्शाता है, जो रसीद की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।"

    पीठ ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता-हिरासत में आतंकवादी समूहों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, हालांकि, डोजियर में स्थान के विवरण और उग्रवादियों/आतंकवादियों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, जिनके निर्देशों पर याचिकाकर्ता कथित तौर पर काम कर रहा था।

    आगे कहा,

    "इस प्रकार, आधार अस्पष्ट होने और भौतिक विवरणों की कमी के कारण, बंदी अपनी हिरासत के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सका। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत परिकल्पित संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन हुआ है।"

    हिरासत का आदेश अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था जिसमें हिरासत आदेश (01 लीव), हिरासत की सूचना (01 लीव), हिरासत का आधार (02 लीव), हिरासत का डोजियर (05 लीव) सहित सामग्री के 36 लीव, एफआईआर की प्रतियां, गवाहों के बयान और अन्य संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज (27 लीव) शामिल हैं। प्रतिवादी-प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक हानिकारक थीं।

    हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों में हेरफेर किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को हिरासत की डोजियर (05 पत्तियां) सौंपी गई थी, जबकि हिरासत रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस डोजियर में केवल चार पत्तियां शामिल हैं।

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो उत्तरदाताओं को प्राप्त हुआ है। हालांकि, यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया है या याचिकाकर्ता को कोई निर्णय बताया गया। प्रतिनिधित्व पर विचार न करने को संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन माना गया।

    ऐसे में, अदालत ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: आबिद हुसैन गनी बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 181

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story